मंगलवार, 4 फ़रवरी 2014

जोशी दंपति मामले में 18 के खिलाफ होगा चालान पेश

जिला सत्र न्यायालय से ली जाएगी अभियोजन पेश करने की तिथि
प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल
केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा निलंबित आईएएस अफसर अरविन्द जोशी और टीनू जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोजन की दी गई स्वीकृति के बाद इस सप्ताह में जोशी दंपति समेत इस मामले में अन्य 18 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायालय से अभियोजन पेश करने के लिए तिथि ली जाएगी।
आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2010 में जोशी दंपति के यहां आयकर के छापे के बाद लोकायुक्त पुलिस ने अक्टूबर 2010 में अरविन्द जोशी के यहां छापे की कायर्वाही की थी। इसके बाद जोशी दंपति तथा उनसे जुड़े लोगों के दिल्ली, गुवाहाटी समेत अन्य स्थानों पर छापे की कायर्वाही कर आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर किया था। इस मामले केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को अभियोजन के लिए राज्य शासन ने प्रस्ताव भेजा था। लंबे समय से यह मामला केन्द्र में लंबित था। हाल ही में केन्द्र ने उनके खिलाफ   अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अनुमति संबंधी पत्र सोमवार को लोकायुक्त पुलिस संगठन को मिल गया है। अब जिला एवं सत्र न्यायालय में आवेदन लगाकर चालान पेश करने की तिथि ली जाएगी। इसके बाद जोशी दंपति समेत उनके माता-पिता एवं अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
इनके खिलाफ होगा चालान
आय से अधिक संपत्ति के मामले में अरविन्द जोशी, टीनू जोशी, उनके माता-पिता, दोनों अप्रवासी बहनें आभा एवं विभा पटेल के अलावा पवन अग्रवाल, अरविन्द के खास सहयोगी एसके कोहली, हर्षा कोहली, सीमांत कोहली, साहिल, ललित जग्गी, आईसीआईसीआई बैंक की अधिकारी रहीं सीमा जायसवाल, मनोज जायसवाल, मिरज अली, दिल्ली के बिल्डर श्रीदेव शर्मा आदि 18 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। श्रीदेव शर्मा के माध्यम से गुवाहाटी में लैट खरीदे गए थे। अरविन्द जोशी और टीनू जोशी की इसी साल सेवानिवृत्ति है।
विशेष न्यायालय में संपत्ति का मामला
जोशी दंपत्ति समेत अन्य आरोपियों की आय से अधिक करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति राजसात करने का मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में अरविन्द जोशी की दोनों बहनें विभा और आभा को न्यायालय द्वारा लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा है। जोशी दंपत्ति समेत एसके कोहली और दोनों बहनों समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति राजसात करने का मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन है।

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