-16 हजार ने लिया लायसेंस-रजिस्ट्रेशन, 6 हजार बाकी
भोपाल।
अगर आप की खाद्य पदार्थ विक्रय की दुकान या प्रतिष्ठान है और खाद्य लायसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज करा लें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मंगलवार चार फरवरी को तारीख समाप्त हो रही है।
अब तक जिले में 16 हजार व्यापारियों ने तो रजिस्ट्रेशन व लायसेंस बना लिया है। आंकड़ों के अनुसार छह हजार व्यापारी बाकी हैं। इनके आवेदन आने शेष हैं। 4 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन व लायसेंस नहीं होने पर दुकानदार पर जहां 25 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।
प्रदेश में यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 पूरे देश में 5 अगस्त 2011 से लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत व्यापारियों को विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। आॅनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
-इन्हें लेना होगा रजिस्ट्रेशन-लायसेंस
हॉस्टल, सरकारी व निजी गेस्ट हाउस, राशन दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, चाट ठेले, फुल्की ठेले, सब्जी वाले, किराना दुकानें, शराब आहते, पान दुकानें, अंडे के ठेले, जूस व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन व लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया।
-यह है फीस
प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को खाद्य पदार्थ व उससे बने सामान बेचने या तैयार करने के लिए लायसेंस लेना होगा। जिला व राज्य स्तर के लायसेंस के लिए 2 से 5 हजार रुपए तक की फीस अदा करनी होगी। इधर सेंट्रल का लायसेंस लेने के लिए साढ़े पांच हजार रुपए फीस अदा करनी होगी। प्रतिवर्ष 12 लाख से कम का टर्नओवर वाले व्यापारियों को खाद्य पदार्थ व उससे बने सामान बेचने के लिए विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 100 रुपए फीस अदा करनी होगी।
भोपाल।
अगर आप की खाद्य पदार्थ विक्रय की दुकान या प्रतिष्ठान है और खाद्य लायसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज करा लें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मंगलवार चार फरवरी को तारीख समाप्त हो रही है।
अब तक जिले में 16 हजार व्यापारियों ने तो रजिस्ट्रेशन व लायसेंस बना लिया है। आंकड़ों के अनुसार छह हजार व्यापारी बाकी हैं। इनके आवेदन आने शेष हैं। 4 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन व लायसेंस नहीं होने पर दुकानदार पर जहां 25 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।
प्रदेश में यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 पूरे देश में 5 अगस्त 2011 से लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत व्यापारियों को विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। आॅनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
-इन्हें लेना होगा रजिस्ट्रेशन-लायसेंस
हॉस्टल, सरकारी व निजी गेस्ट हाउस, राशन दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, चाट ठेले, फुल्की ठेले, सब्जी वाले, किराना दुकानें, शराब आहते, पान दुकानें, अंडे के ठेले, जूस व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन व लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया।
-यह है फीस
प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को खाद्य पदार्थ व उससे बने सामान बेचने या तैयार करने के लिए लायसेंस लेना होगा। जिला व राज्य स्तर के लायसेंस के लिए 2 से 5 हजार रुपए तक की फीस अदा करनी होगी। इधर सेंट्रल का लायसेंस लेने के लिए साढ़े पांच हजार रुपए फीस अदा करनी होगी। प्रतिवर्ष 12 लाख से कम का टर्नओवर वाले व्यापारियों को खाद्य पदार्थ व उससे बने सामान बेचने के लिए विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 100 रुपए फीस अदा करनी होगी।
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