शुक्रवार, 26 अप्रैल 2013

३१ मई तक निपटाए प्रकरण ,भोपाल

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमÓ के तहत वर्ष 2012-13 में हितग्राहियों के स्वीकृत प्रकरणों को ३१ मई तक निराकृत करें। आरबीआई ने बैंकों से कहा है, वे अपनी नोडल शाखाओं से जानकारी बुला स्वीकृत किए गए हितग्राहियों के प्रकरणों के धनराशि संबंधित प्रकरण निपटाएं। 

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