मंगलवार, 23 अप्रैल 2013

दसवीं पास हो तभी मिलेगा गुमठी के लिए धेला

-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पात्रता बनी परेशानी 
भोपाल। 
जिला रोजगार कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 
मु यमंत्री स्वरोजगार योजना में कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के कारण प्रदेश के हजारों छोटे हितग्राही, जो योजना में 50 हजार तक का लोन लेना चाहते है,उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है।
गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिदिन हजारों की सं या में आवेदक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में दस्तक दे रहे है। परंतु इनमें से करीब 75 प्रतिशत आवेदकों को यहां से यह कहकर लौटाया जा रहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मु यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50 हजार तक का लोन का आवेदन करने वाले अधिकतर चाय, पान तथा सड़क पर गुमठी में फुटकर व्यापार करने वाले आवेदक शामिल है, परंतु दसवीं पास होने की पात्रता के कारण वह इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं।
समाप्त हो अनिवार्यता
हालांकि प्रदेश की राजधानी भोपाल के डीआईसी जीएम मोहन चतुर्वेदी के अनुसार,उद्योग आयुक्त को इस आशय के सुझाव भेजे जा रहे है कि दसवीं की अनिवार्यता समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि शर्त के कारण हमें लक्ष्य पूरा करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 5 लाख रुपए तक लोन वाली प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में शिक्षा की कोई शर्त नहीं है। इस योजना के अंतर्गत अशिक्षित बेरोजगार भी लोन अपना  व्यापार चला रहे है।
यहां मिलेेंगे फार्म
राजधानी भोपाल में मु यमंत्री स्वरोजगार योजना के फार्म अब शीघ्र ही नगर निगम के जोनल कार्यालयों में मिलेंगे। डीआईसी जीएम ने बताया कि शीघ्र ही महापौर से बात करके फार्म निगम के समस्त जोनल कार्यालयों में पहुंचाए जाएंगे।

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