मंगलवार, 2 अप्रैल 2013

रखे थे ९ अवैध सिलेंडर, अब मिली डेढ़ साल की सजा


-सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला 
भोपाल। 
दुकान और उससे लगे घर में ११ में से ९ घरेलू सिलेंडरों को अवैध रूप से रखने पर सिविल कोर्ट ने राठौर किराना स्टोर्स के संचालक प्रकाशचंद्र साहू डेढ़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही २५०० रुपए का जुर्माना भी किया है। 
इससे पहले कलेक्टर कोर्ट ने पकड़े गए सभी 11 सिलेण्डरों को राजसात कर लिया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने श्री साहू को दोषी ठहराते हुए डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहीद नगर के मकान नंबर-89 के निवासी प्रकाशचंद्र साहू घर पर ही राठौर किराना स्टोर्स चलाते हैं। उनके घर पर वर्ष 2008 में खाद्य विभाग की टीम ने जांच की थी तो वहां 11 घरेलू सिलेंडर मिले थे। छापा मारी के दौरान जब उक्त सिलेंडरों के दस्तावेज मांगे तो वह केवल दो सिलेंडर के ही कागज बता पाए। इनमें से 9 सिलेंडर अवैध रूप से रखे और खरीदना मिला। टीम ने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई थी। खाद्य विभाग की माने तो एफआईआर व जब्ती के बने प्रकरण के आधार पर दो प्रकरण बने। एक प्रकरण सिविल कोर्ट में लगा तथा दूसरा कलेक्टर कोर्ट में। कलेक्टर कोर्ट में लगे प्रकरण में कलेक्टर ने निराकरण देते हुए सभी 9 सिलेंडरों को राजसात करने के आदेश दिए। दूसरी ओर सिविल कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रकाशचंद्र साहू आत्मज हीरालाल को दोषसिद्ध होने पर डेढ़ वर्ष की सजा तथा 2500 रुपए जुर्माना तय किया है। 

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