-आज प्रभारी मंत्री करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ
भोपाल।
ेकलेक्टर सभागार में सोमवार को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के संबंध कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा की। श्री श्रीवास्तव ने बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा पंचायत में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को २५ लाख तक की सहायता दी जाएगी। यह 1 अप्रैल 2013 प्रारंभ हो गई है। इसका औपचारिक शुभारंभ मंगलवार को भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया अपरान्ह तीन बजे रवींद्र भवन में करेंगे।
यहां वे 10 युवाओं को इस योजना के तहत ऋण के चैक वितरित करेंगे। बैंकों के जरिए दिए जाने वाले 25 लाख रुपए के इस लोन की मार्जिन मनी ब्याज अनुदान तथा गारंटी शुल्क का भुगतान राज्य शासन करेगी। पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य भोपाल में 1664 हैं। वर्तमान में 23 लोगों ने इसको लेकर आवेदन किए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि यह योजना अब्रेला स्कीम में तहत होगी। इसमें वह हितग्राही भी लाभ ले सकेगा, जिन्होंने किसी अन्य योजना से भी स्वरोजागार या अन्य व्यवसाय के लिए ऋण पाया है। हालांकि अन्य योजना का लाभ उसे वर्तमान वर्ष में ही गया होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में इस योजना का संचालन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र करेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायतें इस योजना को देखेंगी। इस योजना के तहत दो तरह से ऋण उपलब्ध कराए जांएगे। पहली योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ऋण परियोजना लागत की स्थिति में दिया जाएगा। इस पर मार्जिन मनी 20 प्रतिशत देय होगी। यही नहीं परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान-5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक दिया जाएगा। दूसरी योजना के तहत 50 हजार से 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसमें पूंजीगत लागत तथा कार्यशील पंूजी पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक तथा गारंटी शुल्क 1 से डेढ़ प्रतिशत दिया जाएगा।
-यह होंगे ऋण के लिए पात्र
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 से 35 आयु वर्ग के युवा ले सकते हैं। इसके लिए उनका मप्र का मूल निवासी होना व न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन उद्यमी के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। योजना का लाभ लेने वाला हितग्राही राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का चूककर्ता या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसे इस योजना का ला ा नहीं मिलेगा।
भोपाल।
ेकलेक्टर सभागार में सोमवार को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के संबंध कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा की। श्री श्रीवास्तव ने बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा पंचायत में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को २५ लाख तक की सहायता दी जाएगी। यह 1 अप्रैल 2013 प्रारंभ हो गई है। इसका औपचारिक शुभारंभ मंगलवार को भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया अपरान्ह तीन बजे रवींद्र भवन में करेंगे।
यहां वे 10 युवाओं को इस योजना के तहत ऋण के चैक वितरित करेंगे। बैंकों के जरिए दिए जाने वाले 25 लाख रुपए के इस लोन की मार्जिन मनी ब्याज अनुदान तथा गारंटी शुल्क का भुगतान राज्य शासन करेगी। पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य भोपाल में 1664 हैं। वर्तमान में 23 लोगों ने इसको लेकर आवेदन किए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि यह योजना अब्रेला स्कीम में तहत होगी। इसमें वह हितग्राही भी लाभ ले सकेगा, जिन्होंने किसी अन्य योजना से भी स्वरोजागार या अन्य व्यवसाय के लिए ऋण पाया है। हालांकि अन्य योजना का लाभ उसे वर्तमान वर्ष में ही गया होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में इस योजना का संचालन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र करेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायतें इस योजना को देखेंगी। इस योजना के तहत दो तरह से ऋण उपलब्ध कराए जांएगे। पहली योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ऋण परियोजना लागत की स्थिति में दिया जाएगा। इस पर मार्जिन मनी 20 प्रतिशत देय होगी। यही नहीं परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान-5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक दिया जाएगा। दूसरी योजना के तहत 50 हजार से 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसमें पूंजीगत लागत तथा कार्यशील पंूजी पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक तथा गारंटी शुल्क 1 से डेढ़ प्रतिशत दिया जाएगा।
-यह होंगे ऋण के लिए पात्र
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 से 35 आयु वर्ग के युवा ले सकते हैं। इसके लिए उनका मप्र का मूल निवासी होना व न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन उद्यमी के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। योजना का लाभ लेने वाला हितग्राही राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का चूककर्ता या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसे इस योजना का ला ा नहीं मिलेगा।
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