जो बताया, वो नहीं बनाया
-वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी के रहवासियों ने कई बार की शिकायत
भोपाल।
कलोनाइजर पुनीत गोधा व संगीता गोधा ने मे. राजधानी लैण्ड एंड हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा २० एकड़ पर बसाई वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी में जो कुछ बताया, उसमें से कई सुविधाएं दी ही नहीं। गुणवत्ता एवं मानक अनुसार विकाय कार्य न किए जाने की शिकायत मंत्री, कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से की गई। इससे पहले रहवासियों ने पुनीत गोधा का भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया। बावजूद कालोनी में डेवलप मेंट नहीं किया।
गोधा ने शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि खुद के द्वारा संचालित की गौर मान्यता प्राप्त सन्मति सर्विस के जरिए कालोनीवासियों से मैंटेनेस शुल्क वसूला। यह वसूली अब भी जारी है। २० मई २००९ को रवीन्द्र भवन प्रांगण में आयोजित खुला मंच में कालोनीवासियों ने कालोनियों में बरती गई अनियमितताओं और गुणवत्ता विहीन कार्यों की शिकायत की। इसके पहले महापौर को १२/१०/०८ व फिर २५/०१/२०११ को शिकायत की गई। साथ ही दिनांक ०३/०७/०८, २७/०८/०८, २२/१०/०८, १८/०५/०९, ०७/०५/०९, ०३/०६/०९, २/०४/१० और २७/०७/१० को पुनीत गोधा व उनकी सन्मति सर्विस को रहवासियों ने पत्र दिए। इन पत्रों में यह भी मांग की गई है कि पुनीत गोधा द्वारा संचालित सन्मति सर्विस से कालोनी का मैंटेनेन्स नहीं कराना है।
-कालोनीवासियों को नहीं लौटा रहे राशि
०१/०२/१० को पुनीत गोधा को एक कालोनीवासी ने पत्र दिया। इसमें कालोनीवासी ने लिखा, समिति द्वारा कालोनी में मैंटेनेंस का अनुबंध तीन वर्ष का था। इन तीन वर्षों में समिति का कार्य संतोषजन नहीं रहा। ऐसे में समिति द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा कराए गए ५००० लौटाएं। ऐसा ही अनुरोध अन्य कालोनीवासियों ने भी किया, लेकिन पुनीत गोधा ने किसी को भी धरोहर राशि नहीं लौटाई। उल्लेखनीय है कि कालोनाइजर सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवेज, साफ-सफाई, पंप संचालन, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य मैंटेनेंस लिए ३५० रुपए माह लेते हैं। यह राशि ४०० से अधिक मकान मालिकों से ली जा रही है।
-किया शर्तों का उल्लंघन
१४/०८/१२ को (शिकायत संख्या-१७५०३) कलेक्टर की जनसुनवाई में ८४ लोगों ने कालोनाइजर के खिलाफ शिकायत की। वहीं एक अन्य शिकायत कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त की गई, इसमें बताया गया कि कलोनाईजर ने नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्र.-१२९४ दिनांक ०७/०५/०५ द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की शर्तों का उल्लंघन किया है।
-यह भी किया
पुनीत गोधा ने नगर पालिक अधिनियम १९५६ की धारा २९२(ग)(१)(४) एवं मप्र भू-राजस्व संहिता १९५९ (क्र. २० सन् १९५९) की धारा १७२ का गलत इंटरपीटिशन निकालते हुए नगर निगम अधिनियम १९५६ की धारा २९३ (घ) (१) (३) (४) (५) एवं धारा २९२ (छ) तथा नगर विधि संहिता की धारा ३३९ (ग) (१) (घ) एवं (छ) का उल्लंघन किया।
-वर्जन
-निश्चित तौर पर जांच कर कार्रवाई करेंगे
कालोनाइजर ने गुणवत्ता एवं मानक अनुसार विकाय कार्य नहीं किए हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी गलत मिलेगा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
कृष्णा गौर, महापौर, नगर निगम भोपाल
-कार्रवाई की जाएगी
अगर कालोनाइजर द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं और किसी अन्य प्रकार भी गडग़डिय़ां हुई हैं तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जीपी माली, अपर आयुक्त, नगर निगम, भोपाल
-वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी के रहवासियों ने कई बार की शिकायत
भोपाल।
कलोनाइजर पुनीत गोधा व संगीता गोधा ने मे. राजधानी लैण्ड एंड हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा २० एकड़ पर बसाई वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी में जो कुछ बताया, उसमें से कई सुविधाएं दी ही नहीं। गुणवत्ता एवं मानक अनुसार विकाय कार्य न किए जाने की शिकायत मंत्री, कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से की गई। इससे पहले रहवासियों ने पुनीत गोधा का भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया। बावजूद कालोनी में डेवलप मेंट नहीं किया।
गोधा ने शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि खुद के द्वारा संचालित की गौर मान्यता प्राप्त सन्मति सर्विस के जरिए कालोनीवासियों से मैंटेनेस शुल्क वसूला। यह वसूली अब भी जारी है। २० मई २००९ को रवीन्द्र भवन प्रांगण में आयोजित खुला मंच में कालोनीवासियों ने कालोनियों में बरती गई अनियमितताओं और गुणवत्ता विहीन कार्यों की शिकायत की। इसके पहले महापौर को १२/१०/०८ व फिर २५/०१/२०११ को शिकायत की गई। साथ ही दिनांक ०३/०७/०८, २७/०८/०८, २२/१०/०८, १८/०५/०९, ०७/०५/०९, ०३/०६/०९, २/०४/१० और २७/०७/१० को पुनीत गोधा व उनकी सन्मति सर्विस को रहवासियों ने पत्र दिए। इन पत्रों में यह भी मांग की गई है कि पुनीत गोधा द्वारा संचालित सन्मति सर्विस से कालोनी का मैंटेनेन्स नहीं कराना है।
-कालोनीवासियों को नहीं लौटा रहे राशि
०१/०२/१० को पुनीत गोधा को एक कालोनीवासी ने पत्र दिया। इसमें कालोनीवासी ने लिखा, समिति द्वारा कालोनी में मैंटेनेंस का अनुबंध तीन वर्ष का था। इन तीन वर्षों में समिति का कार्य संतोषजन नहीं रहा। ऐसे में समिति द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा कराए गए ५००० लौटाएं। ऐसा ही अनुरोध अन्य कालोनीवासियों ने भी किया, लेकिन पुनीत गोधा ने किसी को भी धरोहर राशि नहीं लौटाई। उल्लेखनीय है कि कालोनाइजर सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवेज, साफ-सफाई, पंप संचालन, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य मैंटेनेंस लिए ३५० रुपए माह लेते हैं। यह राशि ४०० से अधिक मकान मालिकों से ली जा रही है।
-किया शर्तों का उल्लंघन
१४/०८/१२ को (शिकायत संख्या-१७५०३) कलेक्टर की जनसुनवाई में ८४ लोगों ने कालोनाइजर के खिलाफ शिकायत की। वहीं एक अन्य शिकायत कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त की गई, इसमें बताया गया कि कलोनाईजर ने नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्र.-१२९४ दिनांक ०७/०५/०५ द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की शर्तों का उल्लंघन किया है।
-यह भी किया
पुनीत गोधा ने नगर पालिक अधिनियम १९५६ की धारा २९२(ग)(१)(४) एवं मप्र भू-राजस्व संहिता १९५९ (क्र. २० सन् १९५९) की धारा १७२ का गलत इंटरपीटिशन निकालते हुए नगर निगम अधिनियम १९५६ की धारा २९३ (घ) (१) (३) (४) (५) एवं धारा २९२ (छ) तथा नगर विधि संहिता की धारा ३३९ (ग) (१) (घ) एवं (छ) का उल्लंघन किया।
-वर्जन
-निश्चित तौर पर जांच कर कार्रवाई करेंगे
कालोनाइजर ने गुणवत्ता एवं मानक अनुसार विकाय कार्य नहीं किए हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी गलत मिलेगा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
कृष्णा गौर, महापौर, नगर निगम भोपाल
-कार्रवाई की जाएगी
अगर कालोनाइजर द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं और किसी अन्य प्रकार भी गडग़डिय़ां हुई हैं तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जीपी माली, अपर आयुक्त, नगर निगम, भोपाल
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