बुधवार, 3 अप्रैल 2013

न्यायालय पहुंचेंगी तीन सोसायटी की फाइल

-धारा 76(2) के तहत 7 समितियों को दिए नोटिस
भोपाल। 
उपायुक्त सहकारिता ने जिले की ७ गृह निर्माण समितियों को धारा 76(2) के तहत नोटिस दिए हैं। वहीं तीन सोसायटियों की फाइल न्यायालय में भेजने आदेश जारी किए हैं। 
न्यायालय भेजने का कारण तीनों सोसायटियों में वरिष्ठ सदस्यों सदस्यता से छेड़छाड़, दस्तावेजों में कूटरचना, पति और पत्नी का नाम समिति में रखना, नाबालिग बच्चों को सदस्यता देने जैसे मामले हैं। इससे पहले उपायुक्त सहकारिता ने तीनों सोसायटियों से समय पर जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। ऐसा न होने पर इन सोसायटियों के मामले कोर्ट में लिए जाने के आदेश दिए हैं। 

इनके खिलाफ आदेश 
 -  सर्वजन कल्याण गृह निर्माण समिति
 - नेताजी गृह निर्माण समिति
 - गौरव गृह निर्माण समिति


इनकों 76 (2) के नोटिस 
 - निशातपुरा गृह निर्माण समिति
 - लाला लाजपत राय गृह निर्माण समिति
 - अग्रोहा गृह निर्माण समिति
 - एसबी पुलिस गृह निर्माण समिति
 - रमाला गृह निर्माण समिति
 - भारत गृह निर्माण समिति
 - लवकुश गृह निर्माण समिति

...और इनके हटेंगे अध्यक्ष 
भारी गड़बडिय़ों के चलते ६ समितियों के अध्यक्षकों को हटाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। उपायुक्त सहकारिता ने इनकी गड़बड़ी सामने आने के बाद यह निर्णय लिया है। सभी छह समितियों के अध्यक्षों को धारा 56 (3) के नोटिस जारी किए हैं। यह सोसायटियां महाकाली, अमृतपुरी, मंदाकिनी, गुलाबी नगर, न्यू वल्लभ व दानिश गृह निर्माण समिति है। नोटिस जारी होने के साथ ही सभी को निर्धारित समयावधि में जबाव देने को कहा है। ऐसा न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

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