बुधवार, 11 दिसंबर 2013

आधे शहर में जारी रहेगी धारा-144

-लालघाटी क्षेत्र में पटाखे और न्यू-मार्केट में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध 
भोपाल। 
चुनावी आचार संहिता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आधे शहर में धारा-144 जारी रहेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े ने बुधवार को इस संबंध में फिर आदेश जारी किए हैं। राजा भोज विमानतल क्षेत्र में जहां आतिशबाजी के लिए तो न्यू-मार्केट, जवाहर चौक, सीएम हाउस, बोर्ड आॅफिस चौराहे पर धरना-प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। 
कलेक्टर को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राजा भोज विमानतल द्वारा बताया गया था कि विमानतल के आसपास रनवे -30 के एप्रोच   फनल में अधिक ऊंचाई के फटाखे आतिशबाजी चलाना प्रचलन में हैं। इससे क्षेत्र में आने जाने वाले विमानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। कलेक्टर ने धारा-144 के पालन के लिए सभी थाना प्रभारियों को इसकी सूचना दे दी है। निर्देश भी दिए हैं कि वह आदेश का गंभीरता से पालन कराएं। आदेश के उल्लंघन पर भा.द.प्र.संहिता की धारा 188 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। 

-विमान क्षेत्र में यहां प्रतिबंध 
आदेश के मुताबिक कैलाश नगर, लाउखेड़ी, सीटीओ, इंद्र विहार कालोनी, पंचवटी कालोनी, सिंगारचोली, लालघाटी से रिलायंस पेट्रोल पंप, अहमदाबाद कालोनी और बैरागढ़ क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर जाने वाली आतिशबाजी और पटाखों को चलाना पूणर्त: प्रतिबंध कर दिया है। 

-शहर में यहां प्रतिबंध 
धारा-144 के तहत टीनशेड, न्यू-मार्केट, रोशनपुरा चौराहा, रोशनपुरा से राजभवन जाने वाले मार्ग, रोशनपुरा से रंगमहल जाने वाले मार्ग, रोशनपुरा चौराहे से पॉलीटेक्निक जाने वाले मार्ग, पॉलीटेक्निक चौराहे से मुख्यमंत्री निवास मार्ग, पॉलीटेक्निक चौराहे से रेतघाट जाने वाले मार्ग और इन इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर रैली, आमसभा, जुलूस, धरना आदि पर रोक लगा दी है। इसी के साथ नगर निगम भोपाल के माता मंदिर हर्षवर्धन शापिंग काम्पलेक्स से 50 मीटर परिधि में भी रोक लगाई गई है। यहां उल्लंघन होने पर धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

-यह न करें 
धारा-144 के तहत स्कूल, कालेज, शासकीय भवन, अर्द्ध शासकीय भवन, केंद्र सरकार के कार्यालय और अस्पतालों के आसपास सभी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंध होता है। साथ ही इन स्थानों की 200 मीटर परिधि में किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता। आदेश के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 

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