मंगलवार, 17 दिसंबर 2013

हटाए नामों का सत्यापन करें , भोपाल

विधानसभा चुनाव के पूर्व ऐसे नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिनके पास ईपीक कार्ड थे। अब इन डीलिट नामों का सत्यापन होगा, यदि कार्ड अनुसार नाम सही है तो नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय सिंह ने यह निर्देश दिए हैं। 
विधानसभा चुनाव निर्वाचन के दौरान यह स्थिति ज्यादा देखने में आई थी। पुनरीक्षण के बाद ऐसे सभी लोगों के नाम सूची में जुड़ सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग ने सूची से डिलीट हुए ऐसे नामों का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम 31 दिसंबर तक चलेगा। जिले के बीएलओ इसे अंजाम देंगे। निर्देशानुसार किसी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में से दस मतदाताओं के नाम डिलीट हुए हैं तो उसमें सभी मतदाताओं का सत्यापन कराया जाए कि वह व्यक्ति उक्त स्थान पर रह रहा है या नहीं? उनके पास ईपिक कार्ड है या नहीं? दस से अधिक नाम डिलीट होने पर उस मतदान केंद्र के डिलीट होने वाले नामों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत (कम से कम दस) नाम रेण्डमली सत्यापित किए जाए। अक्षय सिंह ने बताया, सत्यापन का यह कार्य किनके द्वारा और किस तरह किया जाना है इस संबंध में भी आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं। जिन नामों का सत्यापन उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया है उन्हें छोड़कर शेष नामों का सत्यापन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। संभागायुक्त पचास प्रतिशत नाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापन किए गए नामों में से करेंगे। पचास प्रतिशत सत्यापन नवीन नामों का करेंगे। ये वह होंगे, जिनका सत्यापन किसी ने भी नहीं किया है। मतदान केंद्र, वार्ड, मोहल्ला में भी डिलीट होने वाले नामों को सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। पुनरीक्षण के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि त्रुटि से कोई नाम डिलीट न हो 

-31 दिसंबर तक जुड़ेंगे नाम
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने काम काम 31 दिसंबर तक चलेगा। सोमवार से यह काम दोबारा शुरू हो गया है। एक जनवरी 2014 तक 18 वर्ष के होने वाले सभी मतदाता अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है अथवा नाम में त्रुटी है वह भी आवेदन कर सकते हैं। यदि उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, उनके नाम काटने की भी प्रक्रिया की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 जनवरी को किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान गोविंदपुरा, दक्षिण-पश्चिम व हुजूर में मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायत सबसे अधिका सामने आए थीं। इस दौरान सामने आया था कि कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे। 

-इनका होगा सत्यापन 
लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जा रही है। उसमें एक जनवरी 2014 को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है, वे नाम सूची में जुड़वा सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो मतदाता   अस्सी साल या उससे अधिक उम्र के हैं, उनका सत्यापन भी होगा। यह सत्यापन बीएलओ करेंगे। 

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