दबंग रिपोर्टर, भोपाल।
जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा तंबाकू नियंत्रण कानून का जिले में प्रभावी तरीके से पालन हो। साथ ही टीम बनाकर अधिकारी मुस्तैद रहें।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत राकेश श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे ।
बैठक में कलेक्टर वरवड़े ने अधिकारियों को ताकीद की कि 18 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना एवं खरीदना अपराध है इसलिए भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत इस पर रोक लगाई जाए और भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन जिले में कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वरवड़े ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों के 300 फीट के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू विक्रय की दुकानें नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष नजर रखें।
जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा तंबाकू नियंत्रण कानून का जिले में प्रभावी तरीके से पालन हो। साथ ही टीम बनाकर अधिकारी मुस्तैद रहें।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत राकेश श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे ।
बैठक में कलेक्टर वरवड़े ने अधिकारियों को ताकीद की कि 18 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना एवं खरीदना अपराध है इसलिए भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत इस पर रोक लगाई जाए और भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन जिले में कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वरवड़े ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों के 300 फीट के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू विक्रय की दुकानें नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष नजर रखें।
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