गुरुवार, 5 दिसंबर 2013

प्रत्याशी सहित 19 ही करेंगे निगरानी, बाकी अधिकारियों की जिम्मेदारी

-पहले होगी बैलेट पेपर की गणना फिर होगी सामान्य गिनती 
-पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने दी जानकारी 
भोपाल। 
8 दिसंबर को होनी वाली मतगणना के दौरान पुरानी जेल परिसर की सात बैरकों में निगरानी का जिम्मा पार्टी के प्रत्याशी और उनके 18 लोग यानी कुल 19 व्यक्ति को ही दिया जाएगा। इससे अधिक व्यक्ति अधिकृत नहीं होंगे। 
मतगणना स्थल पर मोबाइल-लेप्टाप वर्जित होगा। जिले की सातों विधानसभा सीटों के लिए गिनती सुबह सुबह 8 बजे शुरू होगी, लेकिन पहले मतगणना डाक मतपत्रों की होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बारे में कलेक्टर निशांत वरवड़े ने बुधवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया, मतगणना स्थल पर प्रशासनिक निगरानी के लिए आरओ व एआरओ रहेंगे। एक विधानसभा सीट से खड़े एक प्रत्याशी सहित कुल 19 लोग मतगणना स्थल पर निगरानी के लिए प्रवेश ले सकेंगे। यदि प्रत्याशी व उनके एजेंट को यहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वह नियमानुसार दावे-आपत्तियां भी लगा सकते हैं। अभ्यार्थी व उनके एजेंट अपने तरीके से निगरानी के लिए स्वतंत्र हैं। 

-ऐसे जारी होंगे पास 
कलेक्टर श्री वरवड़े ने बताया, जिन 19 लोगों को पास जारी होगा, उनमें पहला व्यक्ति प्रत्याशी स्वयं होगा। पहला निर्वाचक अभिकर्ता, इसके अतिरिक्त 14 मतगणना टेबिल के लिए 14 एजेंट, पोस्टल बैलेट पेपर के   लिए एक, आरओ व एआरओ की टेबिल के लिए एक-एक व्यक्ति को पास बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें फोटो देनी होंगी। बिना फोटोयुक्त पास से कोई भी प्रत्याशी व उनका एजेंट मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 

-30 मिनट का रहेगा अंतराल 
सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद आधे घंटे (30 मिनट) का अंतराल रखा जाएगा। फिर ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। 

-14-14 टेबिल 
प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 14-14 टेबिल रखी गर्इं हैं। यह मतगणना के प्रत्येक कक्ष में लगाई गई हैं। इन टेबिलों पर ही मतगणना होगी। मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी या पोस्टल बैलेट की गणना में गलती या फिर गलत तरीके से डाक मतपत्र निरस्त किए जाने संबंधी आपत्ति या दावा कोई भी अ यर्थी व उनका एजेंट कर सकता है। जब तक मतगणना चलेगी उस समय तक वह आपत्ति कर सकता है।


-मौके पर ही मिलेगा प्रमाण पत्र 

 श्री वरवड़े ने बताया कि जो प्रत्याशी जीतेगा, उसे मौके पर ही जीता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित विधानसभा सीट के आरओ लारा प्रदान किया जाएगा।
-नहीं चलेंगे मोबाइल
मतगणना स्थल पर तत्काल अपडेट देने के लिए प्रत्याशी व उनके एजेंट मोबाइल, लेप्टाप नहीं ले जा सकेंगे। इसे पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। कोई प्रत्याशी अपने साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाता है तो उसे मतगणना स्थल के बाहर ही इसे रखना होगा। साथ ही बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू जैसी धूम्रपान करने वाली सामग्री अंदर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

-समय से देना होगी व्यय लेखा जानकारी 
श्री वरवड़े ने बताया, आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में व्यय की गई राशि का लेखा समयसीमा अनिवार्य रूप से देना होगा। जो समय से लेखा प्रस्तुत नहीं करेंगे या अपूर्ण लेखा देंगे। उसे वैसे ही आयोग को भेजा जाएगा। यदि किसी अभ्यार्थी को व्यय लेखा बनाने में कोई परेशानी आ रही है



तो उन्हें वह 8 दिसंबर के बाद मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिया जाएगा।

-7.59 लास्ट होगा पोस्टल बैलेट का समय 
जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट किया कि यदि 8 दिसंबर को सुबह 7.59 तक मिलने वाले पोस्टल बैलेट ही मान्य होंगे। जैसे ही 8 बजेंगे और मतगणना शुरू होगी, उसके बाद मिलने वाले पोस्टल बैलेटों को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। 

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