रविवार, 19 मई 2013

नहीं बिकेगी लांबाखेड़ा-रासलाखेड़ी की सवा तीन हेक्टेयर भूमि

-जिला प्रशासन ने लगाई रोक, बिना अनुमति की जा रही थी प्लाटिंग 
भोपाल। 
जिला प्रशासन, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर राजेश श्रीवास्तव ने लांबाखेड़ा और रासलाखेड़ी की सवा तीन हेक्टेयर भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। 
इस कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन व वैधानिक अनुमति के प्लाटिंग की जा रही थी। शुक्रवार को एसडीएम श्री श्रीवास्तव ने इन दोनों ग्रामों की कृषि भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। वहीं जमीन का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण न करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया यह रोक सूचना के बाद जांच में सामने आने के बाद लगाई गई। जांच में मिला था कि मोहम्मद शाहिद के नाम से भूमि पर एवर ग्रीन सिटी के नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। इस जमीन पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के रोड सहित अन्य निर्माण किया जा रहा था। यही स्थिति रासलाखेड़ी ग्राम में देखने को मिली। दोनों स्थलों के नायब तहसीलदार व पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्लाटों की रजिस्ट्री और नामांतरण पर भी रोक लगाई गई है। 
-यहां रोक 
१. लांबाखेड़ा निवासी मोहम्मद शाहिद आत्मज अब्दुल शकूर एवं मेसर्स एराईज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्लाटिंग की जा रही लांबाखेड़ी की भूमि खसरा क्र.-142/1, 142/2, 143/1/1/1 व 143/1/2/ख रकबा क्रमश: 0.283, 0.190, 0.129 व 0.214 हेक्टेयर।
२. रासलाखेड़ी की खसरा क्रमांक 105/1,105/2,107/1,107/2 रकबा 2.380 हेक्टेयर तथा 17/1 भूमि पर। इसे अट्टा सूजे खां कोतवाली निवासी फरहाना मुजीब पत्नी मशकूर उल्ला व सबा अंसारी निवासी ईदगाह हिल्स बेच रहे थे। 

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