गुरुवार, 21 नवंबर 2013

ईपिक नहीं तो वैकल्पिक पहचान दस्तावेज होगा मान्य, भोपाल

जिन मतदाताओं को पास मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) नहीं है वे भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की सुविधा दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 25 नवंबर को जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के आधार पर भी मतदान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान प्रात: 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनकी फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है।
 यह है वैकल्पिक दस्तावेज -  पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर लारा जारी फोटो सहित पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज आदि। इन सभी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज के आधार पर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।

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