मंगलवार, 12 नवंबर 2013

दो आदतन अपराधी जिला बदर , भोपाल

अपर जिला मजिस्ट्रेट उत्तर भोपाल  बी.एस.जामोद ने आज दो आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी कर दिए हैं । यह कारर्वाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। 
जारी आदेश के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, समाज विरोधी गतिविधियां घटित करने और तनाव के हालात पैदा करने के कारण गुलफाम मियां आत्मज सिराजउद्धीन थाना गौतम नगर और वाजिद अली आत्मज साबिर अली थाना शाहजहांनाबाद को छह-छह माह के लिए भोपाल जिले और इससे लगे सीहोर, विदिशा, रायसेन,राजगढ़ और होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं के बाहर चले जाने के आदेश पारित किए गए  हैं । 
जारी आदेशों में खुलासा किया गया है कि इन अपराधियों का अच्छा खासा आपराधिक रिकार्ड है और इनके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा बार बार कायर्वाही करने के बावजूद इनकी आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में इन अपराधियों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध दर्ज किए जा चुके हैं । इनके खिलाफ की गई कायर्वाहियों के वावजूद यह अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आये । इन्हीं सब आपराधिक गतिविधियों के चलते इन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कारर्वाई की गई । 

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