शुक्रवार, 22 नवंबर 2013

यहां नहीं करें शोर-शराबा

-कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
भोपाल। 
अरेरा हिल्स, मु यमंत्री निवास, शिवाजी नगर जैसे कई क्षेत्रों में अब शोर-शराबा नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निशांत वरवड़े ने मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत एक आदेश जारी कर विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउंड बाक्स आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश की अनदेखी पर संबंधित के खिलाफ मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15(1) (2) और 16 के तहत दण्डात्मक कारर्वाई की जायेगी।
कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्रों में जिला न्यायालय अरेरा हिल्स, मानवाधिकार आयोग अरेरा हिल्स, राष्ट्रीय हरित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन अरेरा हिल्स, कलेक्टर कार्यालय से लोकायुक्त कार्यालय, वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, विधानसभा भवन, शासकीय पॉलीटेक्निक से मु यमंत्री निवास, मु यमंत्री निवास से भारत भवन क्षेत्र, वन विहार क्षेत्र, नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी, राजभवन, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, महिला पॉलीटेक्निक, नूतन कालेज, सुभाष उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साढे छ: नंबर स्टाप, सरोजनी नायडू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरोजनी नायडू महाविद्यालय, शिवाजी नगर शामिल हैं। जहां 100 मीटर दायरे में प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा गांधी मेडीकल कालेज, जेपी हॉस्पिटल-1250, हमीदिया और सुलतानिया जनाना हास्पिटल, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल, पीपुल्स हास्पिटल, कस्तूरबा हास्पिटल बीएचईएल, चिरायु हास्पिटल सदर मंजिल, चिरायु बैरागढ़ तथा जेके हास्पिटल कोलार रोड की 100 मीटर परिधि में 24 घंटे कोलाहल प्रतिबंधित रहेगा।

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