शनिवार, 16 नवंबर 2013

फिल्म से हटाएं ‘रामलीला’ शब्द

-जबलपुर हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
-आज प्रदर्शित होगी फिल्म
भोपाल।
फिल्मकार संजय लीला भंसाली को शुक्रवार (15 नवंबर) को रिलीज होने वाली फिल्म ‘गोलियों की रासलीला-रामलीला’ से ‘रामलीला’ शब्द आपत्ति जनक मानते हुए हटाने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केके लाहौटी एवं न्यायाधीश सुभाष काकड़े की युगलपीठ ने दो याचिकाओं की सुनावाई करते हुए यह आदेश दिए।
युगल पीठ ने इरोज फिल्म इंटरनेशनल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) किशोर लुल्ला, निर्देशक संजय लीला भंसाली, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेता रणवीर सिंह सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर तय की गई है। अधिवक्ता आनंद चावला और अमित कुमार साहू की तरफ से फिल्म के नाम को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिकार्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि फिल्म में ‘रामलीला’ शब्द हिन्दुओं की भावनाओं से जुड़ा है। इसका उपयोग हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। वहीं फिल्म में अश्लील दृश्य में दिखाए गए हैं। ऐसे में भारत के सांस्कारिक मूल्यों और राम की लीला वाले ‘रामलीला’ शब्द को फिल्म के नाम से जोड़ना हिन्दू भावना को ठेस पहुंचाना है।

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