विधानसभा निर्वाचन-2013 में मतदान के दिन यानि 25 नव बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। श्रमायुक्त भोपाल ने बताया कि इस आशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग लारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख में निहित प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती
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