तहसील हुजूर के ग्राम निपानिया जाट में बिना डायवर्शन कर सवा चार एकड़ कृषि भूमि पर छोटे-छोटे आवासीय प्लाट काटकर बेचना उमंग इंडिया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भारी पड़ गया है। उमंग के इस प्रोजेक्ट सहित इन प्लाटों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। यहीं नहीं संबंधित क्षेत्र के पटवारी को इस जमीन के नामांतरण के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश एसडीएम हुजूर सुनील दुबे ने जारी किया है।
आदेश के अनुसार उमंग इंडिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स निपानिया जाट की खसरा क्रमांक-272/1, रकबा 4.21382 एकड़ (1.706 हेक्टेयर) भूमि पर उमंग सिटी के नाम से कालोनी विकसित कर रहा है, जबकि यह भूमि कृषि भूमि हैं और इसके भूस्वामी तेज सिंह आत्मज सरदार सिंह है। कंपनी द्वारा इस कृषि भूमि का बिना डायवर्सन कराए छोटे-छोटे प्लाट काटकर उसे बेचा जा रहा था। यहीं नहीं वहां चल रहे निर्माण कार्य की किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसके चलते यह कालोनी अवैध की श्रेणी में आ गई और उस पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। श्री दुबे ने आगामी आदेश तक इस भूमि पर राजस्व अभिलेखों के नामांतरण पर भी रोक लगा दी गई है।
आदेश के अनुसार उमंग इंडिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स निपानिया जाट की खसरा क्रमांक-272/1, रकबा 4.21382 एकड़ (1.706 हेक्टेयर) भूमि पर उमंग सिटी के नाम से कालोनी विकसित कर रहा है, जबकि यह भूमि कृषि भूमि हैं और इसके भूस्वामी तेज सिंह आत्मज सरदार सिंह है। कंपनी द्वारा इस कृषि भूमि का बिना डायवर्सन कराए छोटे-छोटे प्लाट काटकर उसे बेचा जा रहा था। यहीं नहीं वहां चल रहे निर्माण कार्य की किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसके चलते यह कालोनी अवैध की श्रेणी में आ गई और उस पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। श्री दुबे ने आगामी आदेश तक इस भूमि पर राजस्व अभिलेखों के नामांतरण पर भी रोक लगा दी गई है।
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