-भारतीय मानक ब्यूरो ने की फर्म पर की कार्रवाई
भोपाल।
मेसर्स प्रीमियम पाइप्स जबलपुर, अमानक और नकली आईएसआई मार्क लगा स्प्रिंकलर पाइप बना रही थी। भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा ने कार्रवाई करते हुए पाइप जब्त किए हैं।
यह कार्रवाई ब्यूरो के वैज्ञानिक एवं शाखा प्रमुख विष्णु गुप्ता के नेतृत्व में की। एक शिकायत पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मेसर्स प्रीमियम पाइप्स पर सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की। इस दौरान यहां से भारी मात्रा में नकली आईएसआई मार्क लगे स्प्रिंकलर पाइप जब्त किए। अब दोषियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री गुप्ता ने बताया, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग कराना दण्डनीय अपराध है। ऐसा होने पर धारा 33 के तहत 50 हजार रुपए तक जुर्माना व एक साल तक का कारावास एवं दोनो हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। इनके प्रकरण बना ब्यूरो आगे की कार्रवई में जुट गया है।
भोपाल।
मेसर्स प्रीमियम पाइप्स जबलपुर, अमानक और नकली आईएसआई मार्क लगा स्प्रिंकलर पाइप बना रही थी। भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा ने कार्रवाई करते हुए पाइप जब्त किए हैं।
यह कार्रवाई ब्यूरो के वैज्ञानिक एवं शाखा प्रमुख विष्णु गुप्ता के नेतृत्व में की। एक शिकायत पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मेसर्स प्रीमियम पाइप्स पर सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की। इस दौरान यहां से भारी मात्रा में नकली आईएसआई मार्क लगे स्प्रिंकलर पाइप जब्त किए। अब दोषियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री गुप्ता ने बताया, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग कराना दण्डनीय अपराध है। ऐसा होने पर धारा 33 के तहत 50 हजार रुपए तक जुर्माना व एक साल तक का कारावास एवं दोनो हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। इनके प्रकरण बना ब्यूरो आगे की कार्रवई में जुट गया है।
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