-झुग्गीवासियों के सर्वे में अपनाई जाएगी यह प्रणाली
-ज्यादा निकलेगी जमीन तो करना होगी समर्पित
भोपाल।
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार जिले में झुग्गीवासियों को पट्टे देने सर्वे शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है। सर्वे में ४५, ६० और ८० वर्गमीटर तक के ही पट्टे दिए जाएंगे। इससे ज्यादा जमीन निकलने पर व्यक्ति को जमीन समर्पित करनी होगी।
इसी के साथ झुग्गीवासियों को जमीन का पट्टा पाने राशनकार्डे सहित अन्य आईडी प्रूफ दिखाना होगा। शासन ने जारी किए सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम सीमा के झुग्गीवासियों को 45 वर्गमीटर का, नगर पालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर का और नगर पंचायत क्षेत्र वालों को 80 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। टीम इसकी जांच करेगी। वहीं इससे ज्यादा जमीन झुग्गीवासियों के कब्जे में मिलती है जो वह जमीन शासन लेगा।
-विवाद भी होगा
नगरीय क्षेत्र सहित अन्य जगह पर इस नियम के तहत विवाद की स्थिति बन सकती है। कारण जिन झुग्गीवासियों ने 1000 वर्गफिट तक की जमीन घेर रखी है। वे 45 वर्गमीटर के अतिरिक्त जमीन छोडऩे को तैयार नहीं होंगे। यही स्थिति अन्य जगह पर भी बनेगी। प्रशासन को या तो सख्ती से काम लेते हुए अतिक्रमण हटाना होगा। या नियम में लचीला पन लाना होगा।
-सर्वे शुरू
शासन के जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार शहरी क्षेत्र में सर्वे एक मई से 31 मई तक पूर्ण होना है। हालंाकि राजधानी भोपाल के पंाच नजूल सर्किलोंं में यह सर्वे 11 मई तक शुरू हो सका है। ऐसे में 31 मई तक सर्वे के पूर्ण होने पर संकट बना हुआ है। वहीं सर्वे पूर्ण होने के पट्टो का वितरण होने लगा है।
-वर्जन
शासन का जो नियम है उसी आधार पर सर्वे कर झुग्गीवासियों को पट्टे दिए जाएंगे। नियम से ज्यादा जमीन होगी तो वापस ली जाएगी।
राजेश श्रीवास्तव, एसडीएम हुजूर
सर्कुलर के आधार पर ही कार्रवाई होगी। नगर निगम क्षेत्र में 45 वर्गमीटर, नगर पालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर और नगर पंचायत क्षेत्र में 80 वर्गमीटर का ही पट्टा हितग्राहियों को दिया जाएगा।
सीएम मिश्रा, एसडीएम बैरागढ़ वृत्त
-ज्यादा निकलेगी जमीन तो करना होगी समर्पित
भोपाल।
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार जिले में झुग्गीवासियों को पट्टे देने सर्वे शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है। सर्वे में ४५, ६० और ८० वर्गमीटर तक के ही पट्टे दिए जाएंगे। इससे ज्यादा जमीन निकलने पर व्यक्ति को जमीन समर्पित करनी होगी।
इसी के साथ झुग्गीवासियों को जमीन का पट्टा पाने राशनकार्डे सहित अन्य आईडी प्रूफ दिखाना होगा। शासन ने जारी किए सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम सीमा के झुग्गीवासियों को 45 वर्गमीटर का, नगर पालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर का और नगर पंचायत क्षेत्र वालों को 80 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। टीम इसकी जांच करेगी। वहीं इससे ज्यादा जमीन झुग्गीवासियों के कब्जे में मिलती है जो वह जमीन शासन लेगा।
-विवाद भी होगा
नगरीय क्षेत्र सहित अन्य जगह पर इस नियम के तहत विवाद की स्थिति बन सकती है। कारण जिन झुग्गीवासियों ने 1000 वर्गफिट तक की जमीन घेर रखी है। वे 45 वर्गमीटर के अतिरिक्त जमीन छोडऩे को तैयार नहीं होंगे। यही स्थिति अन्य जगह पर भी बनेगी। प्रशासन को या तो सख्ती से काम लेते हुए अतिक्रमण हटाना होगा। या नियम में लचीला पन लाना होगा।
-सर्वे शुरू
शासन के जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार शहरी क्षेत्र में सर्वे एक मई से 31 मई तक पूर्ण होना है। हालंाकि राजधानी भोपाल के पंाच नजूल सर्किलोंं में यह सर्वे 11 मई तक शुरू हो सका है। ऐसे में 31 मई तक सर्वे के पूर्ण होने पर संकट बना हुआ है। वहीं सर्वे पूर्ण होने के पट्टो का वितरण होने लगा है।
-वर्जन
शासन का जो नियम है उसी आधार पर सर्वे कर झुग्गीवासियों को पट्टे दिए जाएंगे। नियम से ज्यादा जमीन होगी तो वापस ली जाएगी।
राजेश श्रीवास्तव, एसडीएम हुजूर
सर्कुलर के आधार पर ही कार्रवाई होगी। नगर निगम क्षेत्र में 45 वर्गमीटर, नगर पालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर और नगर पंचायत क्षेत्र में 80 वर्गमीटर का ही पट्टा हितग्राहियों को दिया जाएगा।
सीएम मिश्रा, एसडीएम बैरागढ़ वृत्त
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