-कलेक्टर दिया 5-5 हजार का जुर्माना भरने के निर्देश
भोपाल।
पेट्रोल पंप लायसेंस नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा न करना दो पंप संचालकों को महंगा पड़ गया है। दोनों ही पंप संचालकों को अब पांच-पांच हजार भरने के निर्देश दिए हैं।
दअरसल, पंप संचालक ने उन पर लायसेंस नवीनीकरण की फीस समय सीमा में जमा नहीं की थी। इसके बाद केपीटल फिलिंग स्टेशन मिसरोद रोड व आरएनटी सर्विस स्टेशन चौपड़ा को नोटिस दिया है। कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पंप संचालकों को लायसेंस नवीनीकरण के लिए 30 नवंबर 2012 तक कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में आवेदन जमा करने को कहा था। दोनों की पंप संचालकों ने 15 से 20 दिन बाद यह आवेदन जमा नहीं किए। अब इन पर जुर्माना ठोका गया है।
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