-कलेक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किए निर्देश
भोपाल।
कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने ३० मई तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। ेिजले के सभी आठवीं कक्षा तक लगने वाले शासकीय व निजी स्कूलों में 30 कक्षाएं नहीं लगेंगी। धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।
बीते कुछ दिनों से कलेक्टर श्री श्रीवास्तव को भीषण गरमी में भी बच्चों की क्लास लगाए जाने की खबर मिल रही थी। आदेश में साफ कहा है, कि जिले में स्थित सभी शासकीय/अशासकीय/ सेन्ट्रल गवर्नमेंट में नर्सरी से कक्षा आठ तक की कक्षाओं में 30 मई तक अवकाश रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं केवल दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगी। इस अवधि में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने या अतिरिक्त क्लास लगाने के नाम पर स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। श्री श्रीवास्तव ने इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के निर्देश दिए है तथा इसके पालन की जि मदारी स्कूल के प्राचार्य, प्रबंधन, संचालकों एवं उनके मालिकों को सौंप दी है। उन्होंने आदेश में निर्देर्शित किया है कि यदि आदेश की अनदेखी की गई तो संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रों को भीषण गर्मी के प्रभाव से बचाने और इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पडऩे की संभावना के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है।
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