शनिवार, 4 मई 2013

कैसे दी कालोनी काटने की परमीशन, सचिव को जारी नोटिस


-एसडीएम ने तलब किया रिकार्ड
-सरपंच द्वारा नीलबड़ स्थित कृषि भूमि पर न्यू तात्या टोपे नगर कालोनी काटने का मामला
भोपाल।
नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) ने नीलबड़ी की जमीन का नक्श एप्रूवड ही नहीं किया फिर सरपंच ने कैसे कृषि भूमि पर न्यू तात्या टोपे नगर कालोनी बनाने के लिए प्लाटिंग की परमीशन दे दी। इस मामले में जहां एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने नीलबड़ ग्राम के सचिव को नोटिस जारी कर रिकार्ड तलब किया है। वहीं सरपंच को धारा ४० के तहत कार्रवाई करते हुए पद से विमुख करने की तैयारी कर ली है।

क्या है मामला
यह कालोनी नीलबड़ क्षेत्र में न्यू तात्या टोपे नगर नाम से एक कालोनी काटी जा रही है। जो कि ग्राम की खसरा क्रं-१२०/१ व १२१/१ की है। कालोनाइजर ने कृषि भूमि पर २५० से ३०० प्लाट काटकर बेचने की तैयारी की है। बताया जाता है कुछ प्लाट बेच भी दिए हैं। जमीन का न डायवर्सन है और न ही टीएण्डसीपी से नक्शा एप्रूवड। श्री श्रीवास्तव ने बताया, प्लाटिंग करने की एनओसी नीलबड़ सरपंच से लेकर प्लाट बेचना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा होने के बाद तत्काल नीलबड़ के सचिव को नोटिस जारी किया गया है तथा उससे पूछा गया है कि सरपंच ने किस आधार पर परमीशन दी। यही नहीं उन्होंने नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के साथ साथ परमीशन का रिकार्ड भी उपलब्ध कराने को कहा है।

-होगी धार ४० की कार्रवाई
अब सरपंच पर धारा ४० की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बिना डायवर्सन व नजूल एनओसी के ग्रामीण क्षेत्र में कालोनी कटती है तो उसके जिम्मेदार सरपंच-सचिव होते हैं। यह निर्देश बीते दिनों अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ग्रामीण राजेश श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत फंदा के सरपंच सचिव को जारी किए थे। इस पत्र में उन्होंने जनपद पंचायत फंदा के सरपंच व सचिवों को निर्देशित किया था कि वह अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले कालोनाईजर/व्यक्तियों द्वारा कालोनाइर्जर लायसेंस, टीएनसीपी स्वीकृत, अनुमोदित अ िान्यास, डायवर्सन आदेश, नजूल अनापत्ति व कालोनी विकास के लिए अनुमति लिए बिना कालोनी का निर्माण शुरू नहीं करनें दें। यहीं नहीं उन्होंने सरपंच व सचिव को हिदातय दी थी कि वह जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं वह नियम विरूद्ध है। उन्होंने सरपंच व सचिवों को निर्देशित किया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध कालोनी निर्माण करने वाले कालोनाइजर पर नजर र ो। शासकीय अनुमति नहीं लेने वालों को पंचायत एनओसी जारी न करें। इन निर्देशों के बावजूद भी नीलबड़ में पहली अवैध कालोनी के निर्माण की जानकारी प्राप्त हुई है। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उससे तो लगता है कि सरपंच व सचिव पर धारा-४० की कार्रवाई होना लगभग तय ही है।

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