-कल नगर निगम अपर आयुक्त सुनेंगे रहवासियों की समस्या
-कालोनाइजर पुनीत गोधा को नोटिस जारी
हेमन्त पटेल, 9893711147.
भोपाल।
अशोका गार्डन, 80 फीट रोड स्थित वधर्मान ग्रीन पार्क कालोनी में कालोनाइजर पुनीत गोधा द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर नगर निगम ने संज्ञान लिया है। निगम में दौड़ी फाइल पर अपर आयुक्त जीपी माली ने गोधा और रहवासियों को 30 अक्टूबर को अपना-अपना पक्ष रखने को कहा है।
अपर आयुक्त श्री माली शाहपुरा स्थित निगम के कार्यालय में दोपहर 3 से 4 के बीच रहवासियों और कालोनाइजर सामने पक्ष सुनेंगे। नगर निगम ने इस संबंध में एक स्मरण पत्र कालोनाइजर को पूर्व में ही जारी कर दिया था। कालोनी की समस्याओं को लेकर आधा दर्जन रहवासी यहां उपस्थित होंगे। उल्लेखनीय है कि कालोनाइजर द्वारा अशोका गार्डन स्थित बनाई गई कालोनी में भारी अनियमितताएं बरती हैं। इसमें 10 एकड़ की अनुमति ले 20 एकड़ पर कॉलोनी बसाया जाना शामिल है। निगम ने भी माना कि आधी ग्रीन पार्क कॉलोनी अवैधानिक रूप से बसाई गई है। निगम प्रशासन ने माना कि बिल्डर पुनित गोधा ने जिस जमीन की विकास की अनुमति चाही वहां के असल खसरों को नहीं दर्शाया है। इसको लेकर भी कालोनी ने जवाब तलब किया है।
-24 को भी जारी किया था नोटिस
निगम ने 24 अगस्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पुनीत गोधा ने अपनी कंपनी मै. राजधानी लैंड एंड हाउसिंग कार्पोरेशन का हवाला देते हुए निगम को जवाब दिया, लेकिन यह संतोष जनक नहीं था। जवाब से असंतुष्ट हो अधिकारी ने दोबारा कालोनाइजर को नोटिस दे उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। अब अगर गोधा कॉलोनी के निर्माण संबंधित दस्तावेज और उचित जवाब नहीं दे पाता है तो कंपनी का कॉलोनाइजर लायसेंस निरस्त किया जा सकता है।
-खबर पर भी लिया संज्ञान
निगम प्रशासन ने दैनिक दबंग दुनिया की खबरों और पार्षद की शिकायत पर संज्ञान लिया है। निगम ने इन्हीं को आधार मानते हुए कालोनी की भूमि के डायवर्शन, अनुमति का आधार, बिल्डर लारा कराए गए विकास कार्यों का कागजी और भौतिक सत्यापन करने की बात कही है। दूसरी ओर निगम प्रशासन कालोनी प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की पड़ताल कर रहा है। वहीं निगम अनुविभागीय अधिकारी (गोविंदपुरा) द्वारा कालोनाइजर को उक्त जमीन की डायवर्शन अनुमति कब जारी की गई, इस संबंध में भी पत्र जारी करने का मन बना लिया है।
-वह दस्तावेज जिन पर जारी किया नोटिस
1. कार्यालय अनुविभाग अधिकारी नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल ने दिनांक 15/02/2011 को पत्र क्रमांक 319/री.वि.अ/गो/2011 में सूचना के अधिकार के तहत बताया, ग्राम सेमराकलां खसरा क्रमांक-218, 215, 142 का डायवर्शन विगत पांच वर्षों से नहीं किया गया है।
2. कालोनी प्रकोष्ठ (शिवाजी नगर) लारा 9/10/2012 को जारी पर क्रमांक- 235/का. प्रको./2012 में स्पष्ट लिखा कॉलोनी में एक ही लाइन में सीवजे, बिजली और पीने के पानी की लाइन डाली है।
3. कालोनी प्रकोष्ठ के पत्र में ही कहा गया, वधर्मान ग्रीन पार्क कालोनी के विकास कार्यों को गुणवत्ता एवं शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करवाई गई। सीवेज चेंबरों में पानी भरने से गंदगी सड़कों पर बहने लगती है।
-वर्जन
कॉलोनाइजर द्वारा कुछ दस्तावेज दिए गए हैं, इसकी पड़ताल की गइ है। लेकिन अब कालोनाइजर और रहवासियों के पक्ष सामने सुने जाएंगे। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर मप्र नगर पालिक नियम, 1998 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कॉलोनीवासियों की जो समस्याएं हैं वे खुल कर नियत तारीख को उपस्थित हो रख सकते हैं।
जीपी माली, अपर आयुक्त, नगर निगम
-कालोनाइजर पुनीत गोधा को नोटिस जारी
हेमन्त पटेल, 9893711147.
भोपाल।
अशोका गार्डन, 80 फीट रोड स्थित वधर्मान ग्रीन पार्क कालोनी में कालोनाइजर पुनीत गोधा द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर नगर निगम ने संज्ञान लिया है। निगम में दौड़ी फाइल पर अपर आयुक्त जीपी माली ने गोधा और रहवासियों को 30 अक्टूबर को अपना-अपना पक्ष रखने को कहा है।
अपर आयुक्त श्री माली शाहपुरा स्थित निगम के कार्यालय में दोपहर 3 से 4 के बीच रहवासियों और कालोनाइजर सामने पक्ष सुनेंगे। नगर निगम ने इस संबंध में एक स्मरण पत्र कालोनाइजर को पूर्व में ही जारी कर दिया था। कालोनी की समस्याओं को लेकर आधा दर्जन रहवासी यहां उपस्थित होंगे। उल्लेखनीय है कि कालोनाइजर द्वारा अशोका गार्डन स्थित बनाई गई कालोनी में भारी अनियमितताएं बरती हैं। इसमें 10 एकड़ की अनुमति ले 20 एकड़ पर कॉलोनी बसाया जाना शामिल है। निगम ने भी माना कि आधी ग्रीन पार्क कॉलोनी अवैधानिक रूप से बसाई गई है। निगम प्रशासन ने माना कि बिल्डर पुनित गोधा ने जिस जमीन की विकास की अनुमति चाही वहां के असल खसरों को नहीं दर्शाया है। इसको लेकर भी कालोनी ने जवाब तलब किया है।
-24 को भी जारी किया था नोटिस
निगम ने 24 अगस्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पुनीत गोधा ने अपनी कंपनी मै. राजधानी लैंड एंड हाउसिंग कार्पोरेशन का हवाला देते हुए निगम को जवाब दिया, लेकिन यह संतोष जनक नहीं था। जवाब से असंतुष्ट हो अधिकारी ने दोबारा कालोनाइजर को नोटिस दे उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। अब अगर गोधा कॉलोनी के निर्माण संबंधित दस्तावेज और उचित जवाब नहीं दे पाता है तो कंपनी का कॉलोनाइजर लायसेंस निरस्त किया जा सकता है।
-खबर पर भी लिया संज्ञान
निगम प्रशासन ने दैनिक दबंग दुनिया की खबरों और पार्षद की शिकायत पर संज्ञान लिया है। निगम ने इन्हीं को आधार मानते हुए कालोनी की भूमि के डायवर्शन, अनुमति का आधार, बिल्डर लारा कराए गए विकास कार्यों का कागजी और भौतिक सत्यापन करने की बात कही है। दूसरी ओर निगम प्रशासन कालोनी प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की पड़ताल कर रहा है। वहीं निगम अनुविभागीय अधिकारी (गोविंदपुरा) द्वारा कालोनाइजर को उक्त जमीन की डायवर्शन अनुमति कब जारी की गई, इस संबंध में भी पत्र जारी करने का मन बना लिया है।
-वह दस्तावेज जिन पर जारी किया नोटिस
1. कार्यालय अनुविभाग अधिकारी नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल ने दिनांक 15/02/2011 को पत्र क्रमांक 319/री.वि.अ/गो/2011 में सूचना के अधिकार के तहत बताया, ग्राम सेमराकलां खसरा क्रमांक-218, 215, 142 का डायवर्शन विगत पांच वर्षों से नहीं किया गया है।
2. कालोनी प्रकोष्ठ (शिवाजी नगर) लारा 9/10/2012 को जारी पर क्रमांक- 235/का. प्रको./2012 में स्पष्ट लिखा कॉलोनी में एक ही लाइन में सीवजे, बिजली और पीने के पानी की लाइन डाली है।
3. कालोनी प्रकोष्ठ के पत्र में ही कहा गया, वधर्मान ग्रीन पार्क कालोनी के विकास कार्यों को गुणवत्ता एवं शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करवाई गई। सीवेज चेंबरों में पानी भरने से गंदगी सड़कों पर बहने लगती है।
-वर्जन
कॉलोनाइजर द्वारा कुछ दस्तावेज दिए गए हैं, इसकी पड़ताल की गइ है। लेकिन अब कालोनाइजर और रहवासियों के पक्ष सामने सुने जाएंगे। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर मप्र नगर पालिक नियम, 1998 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कॉलोनीवासियों की जो समस्याएं हैं वे खुल कर नियत तारीख को उपस्थित हो रख सकते हैं।
जीपी माली, अपर आयुक्त, नगर निगम
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