सोमवार, 28 अक्टूबर 2013

जल्द जमा कराएं शस्त्र , भोपाल

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए शस्त्र लायसेंस धारकों को चार नवम्बर शस्त्र थाने में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश में कहा, तय समय तक शस्त्र जमा नहीं हुए तो संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
उन्होंने आदेश में आदेश में संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को आदेश का पालन करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों के कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, केंद्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारियें, बैंक गार्डों को छोड़कर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। इन्हें संबंधित थानों में बंदूके जमा करने को कहा है। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें