जिले में चुनाव प्रचार के लिए अभ्यार्थियों और राजनैतिक दलों के उम्मीदवार को वाहन, रैली, सभा आदि के लिए अनुमति लेनी ही होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने इस संबंध स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, कहां से कौन अनुमति देगा यह बहुत साफ तरीके से बता दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रम जैसी स्थिति नहीं है।
यहां से मिलेगी वाहन की अनुमति
चुनाव में एक से अधिक जिलों में भ्रमण के लिए राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र शासन देंगे। वहीं एक से अधिक जिलों में राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री ले जाने में प्रयुक्त वाहनों को भी अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र से लेनी होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने रैली की शक्ल में आने वाले वाहनों एवं इसके ऊपर लाउड स्पीकर के लिए अनुमति एडीएम देंगे। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर देंगे। वाहन पर लाउड स्पीकर की अनुमति भी रिटर्निंग आॅफिसर ही देंगे।
-लेना होगा प्रचार की अनुमति
मीडिया में प्रचार-प्रसार की अनुमति भी अभ्यार्थी को लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों के लिए एमसीएमसी से संबंधित मीडिया सर्टीफिकेशन लेना जरूरी है। वहीं अन्य अनुमतियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी।
सभा और रैली की अनुमति
जिले में सभा की अनुमति संबंधित क्षेत्र के निटर्निंग आॅफिसर से मिलेगी। सभा की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। रैली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत रैली एक विधानसभा क्षेत्र के दायरे तक सीमित है तो रिटर्निंग आॅफिसर से ही अनुमति लेनी होगी। यदि अन्य विधानसभा क्षेत्र से रैली गुजरेगी तो इसके लिए अन्य एडीएम से अनुमति लेनी होगी।
यहां से मिलेगी वाहन की अनुमति
चुनाव में एक से अधिक जिलों में भ्रमण के लिए राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र शासन देंगे। वहीं एक से अधिक जिलों में राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री ले जाने में प्रयुक्त वाहनों को भी अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र से लेनी होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने रैली की शक्ल में आने वाले वाहनों एवं इसके ऊपर लाउड स्पीकर के लिए अनुमति एडीएम देंगे। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर देंगे। वाहन पर लाउड स्पीकर की अनुमति भी रिटर्निंग आॅफिसर ही देंगे।
-लेना होगा प्रचार की अनुमति
मीडिया में प्रचार-प्रसार की अनुमति भी अभ्यार्थी को लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों के लिए एमसीएमसी से संबंधित मीडिया सर्टीफिकेशन लेना जरूरी है। वहीं अन्य अनुमतियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी।
सभा और रैली की अनुमति
जिले में सभा की अनुमति संबंधित क्षेत्र के निटर्निंग आॅफिसर से मिलेगी। सभा की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। रैली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत रैली एक विधानसभा क्षेत्र के दायरे तक सीमित है तो रिटर्निंग आॅफिसर से ही अनुमति लेनी होगी। यदि अन्य विधानसभा क्षेत्र से रैली गुजरेगी तो इसके लिए अन्य एडीएम से अनुमति लेनी होगी।
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