शुक्रवार, 21 जून 2013

अब जल्द मिलेंगी नकलें

-तीन के स्थान पर मुख्य प्रतिलिपिकार ही जारी करेंगे दस्तावेज
-२००८ से पहले की व्यवस्था दोबार हुई शुरू 
-जनसुनवाई में आई शिकायत के बाद कलेक्टर ने लिया एक्शन 
भोपाल। 
नकल शाखा से निकलने वाले सत्यापित दस्तावेजों पर तीन अधिकारियों के दस्तख्त की जरूरत नहीं होगी। अब इन्हें मुख्य प्रतिलिपिकार ही जारी कर सकेंगे। तीन अफसरों के हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज लंबे समय तक अटके रहते थे। एक अधिकारी के हस्ताक्षर व्यवस्था दोबारा लागू किए जाने से लोगों को यह दस्तावेज जल्द मिल सकेंगे। 
नवबंर, २००८ तक यही व्यवस्था सुचारू थी। तत्कालीन अपर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दिसंबर २००८ को इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए मुख्य प्रतिलिपिकार के अलावा भू-अभिलेख अधिक्षक व सहायक के हस्ताक्षर भी अनिवार्य कर दिए थे। इसके बाद यह व्यवस्था अब तक चल रही थी। जनसुनवाई में की गई एक शिकायत के बाद कलेक्टर निशांत वरवड़े ने निर्देश जारी किए। इसके बाद लेखा शाखा प्रभारी व डिप्टी कलेक्टर आरएस परिहार ने पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दी। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जिनके प्रकरण कलेक्टर कोर्ट सहित अन्य कोर्ट में चल रहे हैं। अधिकांश केसों में १० वर्ष से पुरानी नकलें मांगी जाती हैं। इसमें १९५९ की स्थिति की नकलें भी शामिल होती हैं। 

-शिकायत के बाद समाधान 
कलेक्टर की जनसुनवाई में 30 अप्रैल को 'समाधान सोशल वेलफेयर सोसायटीÓ के अध्यक्ष सैय्यद खालिद कैस ने नकल शाखा को लेकर एक शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने नकल शाखा से नकल मिलने में देरी से मिलने और तीन अधिकारियों (मुख्य प्रतिलिपिकार, सहायक भूू-अभिलेख अधीक्षक व राजस्व निरीक्षक या अन्य अधिकारी) के हस्ताक्षर होने के बाद जारी किए जाते हैं। इससे खासी परेशानी होती है। आवेदन में पुरानी व्यवस्था को पुन: बहाल करने को कहा था। श्री कैस की इस शिकायत पर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने संज्ञान लेते हुए भू-अभिलेख अधीक्षक से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। इसके बाद उन्होंने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर की। इसके बाद शिकायत को वाजिब मानते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। 

-यह हैं आदेश 
लेखा शाखा प्रभारी व डिप्टी कलेक्टर आरएस परिहार ने 5 जून 2013 को आदेश क्रमांक 1467/भू-अभिलेख/2013 को जारी किए पत्र में वर्ष 2008 में आदेश क्रमांक -3592/भू-अभिलेख/2008/दिनांक 4-12-2008 को निरस्त करते हुए मुख्य प्रतिलिपिकार के हस्ताक्षर से नकलें जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें वर्ष दिसंबर 2008 से पहले की व्यवस्था ही वर्तमान में लागू रखने को कहा। 
 
-यह मिलता है नकल शाखा 
पुराना रिकार्ड जैसे कलेक्टर राजस्व प्रकरणों, आबकारी, खाद्य संबंधी, शस्त्र संबंधी आदि की सत्यापित प्रतिलिपियां नकल शाखा से जारी की जाती हैं। साथ ही इसमें पूर्व रिकार्ड और वर्तमान आदेश की प्रतिलिपियां भी जारी की जाती हैं। 

वर्जन
३० अप्रैल को जनसुनवाई में शिकायत की थी। पूर्व व्यवस्था लागू होने से लोगों के लंबित प्रकरण जल्द निपट सकेंगे। 
सैयद खालिद केस, अध्यक्ष, समाधान सोशल वेलफेयर सोसायटी 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें