गुरुवार, 8 अगस्त 2013

क्यों 2 की जानकारी 20 में, बताना होगा कोर्ट में

-आरटीआई एक्टीविस्ट काउंसिल ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी 
भोपाल। 
रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 2 की जगह 20 रुपए प्रति पेज में जानकारी दी जा रही है। यह मामला जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचने वाला है। आरटीआई एक्टीविस्ट काउंसिल मप्र इसको लेकर एक याचिका दायर करने जा रही है। 
काउंसिल ने राष्ट्रपति, मप्र के राज्यपाल, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा है। इसमें शिकायति रूप में कहा है, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं किस प्रकार आरटीआई में सामान्य जानकारी के लिए 20 और आवश्यक होने पर 40 रुपए प्रति पेज ले रही है। यह अवैधानिक और सूचना के अधिकार की मूल भावना को खत्म करने जैसा है। काउंसिल ने पत्र में तथ्यों का भी उल्लेख किया है। 

-ऐसा होना चाहिए
काउंसिल के सीएमडी व अधिवक्ता सै. खालिद कैस ने बताया, आरटीआई के तहत जो दस्तावेज अधिक राशि पर दिए जा रहे हैं। उन्हें ‘सूचना के अधिकार अंतर्गत छायाप्रति’ की सील लगाकर दिया जा रहा है, जबकि ‘सूचना के अधिकार के तहत सत्यापित छायाप्रति’ की सील लाई जानी चाहिए। श्री कैस कहते हैं, अगर संस्थाएं आरटीआई में जानकारी देने की बात कर रही है तो आरटीआई कानून के तहत 2 रुपए प्रति पेज जानकारी दी जानी चाहिए। कोर्ट सत्यापित प्रति मान्य मानती है, जोकि संस्थाएं उपलब्ध ही नहीं करा रही है। दूसरा यदि वह अधिक राशि ले रही है तो उसे नकल शाखा अथवा कोर्ट की तरह प्रति पेज पर 10 रुपए के टिकट लगाकर आवेदक को दिया जाना चाहिए। जिससे इन दस्तावेजों को न्यायालयीन उपयोग में लिया जा सके। 

-संस्था ने बदला कानून 
काउंसिल ने पत्र में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं को अपनी मर्जी से कानून बदलने का उल्लेख किया है। पत्र में बताया कि मप्र राजपत्र (असाधारण) के पृष्ठ क्र.-10, भोपाल दिनांक 17/03/2008 सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-11-37-05-एफ सूचना का अधिकार 2005 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मप्र सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम 2005 में संशोधन कर नियम 7 में दर्शित किया है। काउंसिल ने पत्र में कहा, अगर ऐसा ही है तो अधिनियम/नियम के अधीन प्रदत्त नकलों पर न्यायशुल्क के टिकट चस्पा क्यों नहीं किए जाते? साथ ही रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं विधिवत नकल प्रदान नहीं कर रही है। 



कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें