पुराने भोपाल के बुधवारा और इतवारा क्षेत्र में रेत, गिट्टी और सीमेंट नहीं बिकेगी। कलेक्टर ने यहां विक्रय और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया है।
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत रोक लगाई है। निर्देश में कहा गया है, इन क्षेत्रों में रेत, र्इंट, सीमेंट, गिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री का क्रय-विक्रय व भंडारण नहीं किया जाएगा। आदेश में बताया गया कि इसके चलते यहां वायु व ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। साथ ही चक्का जाम की स्थिति भी बनी रहती है। आदेश के तहत शासकीय कार्य में लगी एजेंसियों नगर निगम, लोक निर्माण विभाग को छूट रहेगी। वहीं अन्य को आदेश का उल्लंघन होने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत रोक लगाई है। निर्देश में कहा गया है, इन क्षेत्रों में रेत, र्इंट, सीमेंट, गिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री का क्रय-विक्रय व भंडारण नहीं किया जाएगा। आदेश में बताया गया कि इसके चलते यहां वायु व ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। साथ ही चक्का जाम की स्थिति भी बनी रहती है। आदेश के तहत शासकीय कार्य में लगी एजेंसियों नगर निगम, लोक निर्माण विभाग को छूट रहेगी। वहीं अन्य को आदेश का उल्लंघन होने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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