पात्र परिवार की होंगी दो श्रेणी
-कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक
भोपाल।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को लेकर सोमवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। कमिश्नर कार्यालय में हुई इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयुक्त मनोहर अगनानी ने बताया, अध्यादेश में पात्रता का निर्धारण राज्य सरकार करेगी।
पत्र परिवारों की दो श्रेणियां होंगी। इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार शामिल होंगे। कार्याशाला में श्री अगनानी के साथ, कमिश्नर भोपाल संभाग एसबी सिंह, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग अरुण तिवारी, कमिश्नर नगर निगम विशेष गढ़पाले सहित दोनों संभागों की जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका/जनपद पंचायत के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी व खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
-यह प्राथमिकता परिवारों की श्रेणीो
बैठक में बताया, प्राथमिकता परिवार के लिए चयनित श्रेणियों में सभी वर्तमान बीपीएल परिवार, मप्र भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, मजदूर योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य शामिल रहेंगे। शहरी क्षेत्र में सायकल रिक्शा चालक और हाथठेला चालक कल्याण योजनाओं में पंजीकृत व्यक्ति और उन के आश्रित परिवार शामिल होंगे। इसके अलावा उन आश्रम, निराश्रित/ विकलांग छात्रावासों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो नि:शुल्क रूप मानव सेवा में जुटे हैं।
-ऐसे कर सकेंगे शिकायत
मनोहर अगनानी ने बताया, अध्यादेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य खाद्य आयोग गठित किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा। आयोग शिकायत या स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा। राज्य सरकार को सलाह देगा और अपील की सुनवाई करेगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप तैनात किया जाएगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय का पता, पदनाम तथा मोबाइल नम्बर प्रत्येक ग्राम पंचायत, उचित मूल्य दुकान और नगरीय निकाय के कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
-कार्य योजना का क्रियान्वयन
आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मनोहर अगनानी ने बताया कि राज्य में अध्यादेश के तहत व्यवस्था को एक अक्टूबर,13 से लागू किया जाना प्रस्तावित है । उन्होंने बताया कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (एस.एस.एस.एम) के पोर्टल पर हितग्राहियों का डाटाबेस होगा । परिवारों के चयन के लिए वतर्मान में एस.एस.एस.एम. योजनांतर्गत दिए गए यूजर नेम/ पासवर्ड का ही उपयोग किया जायेगा । स्थानीय निकायों के अधिकारी/ कमर्चारी पोर्टल में उपलब्ध सूची का बी.पी.एल.सर्वे सूची तथा प्राथमिकता परिवार की अन्य निर्धारित श्रेणियों की सूची से सत्यापन करेंगे । खाद्य विभाग के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध सूची के लिए बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक, वर्ष और राशन कार्ड क्रमांक उपलब्ध करायेंगे । प्राथमिकता परिवार की निर्धारित श्रेणियों में कोई भी नया सदस्य/ परिवार वतर्मान में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही जोड़ा जा सकेगा । समग्र पोर्टल पर उपलब्ध सूची के सत्यापन उपरांत ई- राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड कर प्राथमिकता परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जायेगी जो वतर्मान राशन कार्ड पर चस्पा होगी। नए राशन जारी नहीं होने तक पात्रता पर्ची के जरिये ही राशन दिया जायेगा ।
-कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक
भोपाल।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को लेकर सोमवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। कमिश्नर कार्यालय में हुई इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयुक्त मनोहर अगनानी ने बताया, अध्यादेश में पात्रता का निर्धारण राज्य सरकार करेगी।
पत्र परिवारों की दो श्रेणियां होंगी। इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार शामिल होंगे। कार्याशाला में श्री अगनानी के साथ, कमिश्नर भोपाल संभाग एसबी सिंह, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग अरुण तिवारी, कमिश्नर नगर निगम विशेष गढ़पाले सहित दोनों संभागों की जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका/जनपद पंचायत के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी व खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
-यह प्राथमिकता परिवारों की श्रेणीो
बैठक में बताया, प्राथमिकता परिवार के लिए चयनित श्रेणियों में सभी वर्तमान बीपीएल परिवार, मप्र भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, मजदूर योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य शामिल रहेंगे। शहरी क्षेत्र में सायकल रिक्शा चालक और हाथठेला चालक कल्याण योजनाओं में पंजीकृत व्यक्ति और उन के आश्रित परिवार शामिल होंगे। इसके अलावा उन आश्रम, निराश्रित/ विकलांग छात्रावासों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो नि:शुल्क रूप मानव सेवा में जुटे हैं।
-ऐसे कर सकेंगे शिकायत
मनोहर अगनानी ने बताया, अध्यादेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य खाद्य आयोग गठित किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा। आयोग शिकायत या स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा। राज्य सरकार को सलाह देगा और अपील की सुनवाई करेगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप तैनात किया जाएगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय का पता, पदनाम तथा मोबाइल नम्बर प्रत्येक ग्राम पंचायत, उचित मूल्य दुकान और नगरीय निकाय के कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
-कार्य योजना का क्रियान्वयन
आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मनोहर अगनानी ने बताया कि राज्य में अध्यादेश के तहत व्यवस्था को एक अक्टूबर,13 से लागू किया जाना प्रस्तावित है । उन्होंने बताया कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (एस.एस.एस.एम) के पोर्टल पर हितग्राहियों का डाटाबेस होगा । परिवारों के चयन के लिए वतर्मान में एस.एस.एस.एम. योजनांतर्गत दिए गए यूजर नेम/ पासवर्ड का ही उपयोग किया जायेगा । स्थानीय निकायों के अधिकारी/ कमर्चारी पोर्टल में उपलब्ध सूची का बी.पी.एल.सर्वे सूची तथा प्राथमिकता परिवार की अन्य निर्धारित श्रेणियों की सूची से सत्यापन करेंगे । खाद्य विभाग के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध सूची के लिए बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक, वर्ष और राशन कार्ड क्रमांक उपलब्ध करायेंगे । प्राथमिकता परिवार की निर्धारित श्रेणियों में कोई भी नया सदस्य/ परिवार वतर्मान में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही जोड़ा जा सकेगा । समग्र पोर्टल पर उपलब्ध सूची के सत्यापन उपरांत ई- राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड कर प्राथमिकता परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जायेगी जो वतर्मान राशन कार्ड पर चस्पा होगी। नए राशन जारी नहीं होने तक पात्रता पर्ची के जरिये ही राशन दिया जायेगा ।
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