-धारा-144 के तहत कलेक्टर ने जारी किए आदेश
-जानकारी न दने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
भोपाल।
मकान मालिक को अब किरायदारों और नौकरों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में दर्ज करानी होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ऐसा न करने वाले के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह आदेश दिए हैं। यह आदेश घर, दुकान में नौकर रखने व मकान में किरायदार रखने पर लागू होगा। साथ ही आदेश की जद में पहले से निवासरत किरायदार, पुरुष तथा महिला नौकर भी आएंगे। हालांकि आदेश की समय सीमा भी इसमें निर्धारित है, जो आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगी।
-ऐसे देना होगी जानकारी
मकान मालिक अथवा व्यवसायी को अपने क्षेत्र के थाने में किरायदार व नौकर-नौकरानी की नाम, पिता का नाम, उम्र, मूलत: कहां के निवासी हैं, यहां क्या काम करते हैं। आदि जानकारी दर्ज करानी होगी। साथ ही इनके फोटो भी थाने में देने होंगे।
ऐसे किरायेदार जो पहले से रह रहे हैं, उनकी जानकारी भी मकान मालिक को थाने में जाकर देनी होगी। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-यह होंगे दायरे में
धारा-144 के तहत दंडाधिकारी ने इसमें कैफे संचालक, एसटीडी-पीसीओ को भी शिकंजे में लिया है। इसके अलावा सायबर कैफे, होटल, लॉज, अन्य प्रतिष्ठान शामिल किए गए हैं। इसके तहत एक निर्धारित फार्मेट इन्हें दिया जाएगा, जिसके तहत उक्त जानकारी रजिस्टर के साथ इस फार्मेट में दर्ज करनी होगी।
-यह आदेश का कारण
अधिकारियों की माने तो जनसुनवाई में लगातार ऐसी शिकायतें आ रहीं थीं, जिसमें मालिकों और किरायदार के बीच मतभेद थे। साथ ही शहर में चोरी, लूट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जिसके चलते कलेक्टर ने यह आदेश दिए।
-जानकारी न दने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
भोपाल।
मकान मालिक को अब किरायदारों और नौकरों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में दर्ज करानी होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ऐसा न करने वाले के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह आदेश दिए हैं। यह आदेश घर, दुकान में नौकर रखने व मकान में किरायदार रखने पर लागू होगा। साथ ही आदेश की जद में पहले से निवासरत किरायदार, पुरुष तथा महिला नौकर भी आएंगे। हालांकि आदेश की समय सीमा भी इसमें निर्धारित है, जो आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगी।
-ऐसे देना होगी जानकारी
मकान मालिक अथवा व्यवसायी को अपने क्षेत्र के थाने में किरायदार व नौकर-नौकरानी की नाम, पिता का नाम, उम्र, मूलत: कहां के निवासी हैं, यहां क्या काम करते हैं। आदि जानकारी दर्ज करानी होगी। साथ ही इनके फोटो भी थाने में देने होंगे।
ऐसे किरायेदार जो पहले से रह रहे हैं, उनकी जानकारी भी मकान मालिक को थाने में जाकर देनी होगी। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-यह होंगे दायरे में
धारा-144 के तहत दंडाधिकारी ने इसमें कैफे संचालक, एसटीडी-पीसीओ को भी शिकंजे में लिया है। इसके अलावा सायबर कैफे, होटल, लॉज, अन्य प्रतिष्ठान शामिल किए गए हैं। इसके तहत एक निर्धारित फार्मेट इन्हें दिया जाएगा, जिसके तहत उक्त जानकारी रजिस्टर के साथ इस फार्मेट में दर्ज करनी होगी।
-यह आदेश का कारण
अधिकारियों की माने तो जनसुनवाई में लगातार ऐसी शिकायतें आ रहीं थीं, जिसमें मालिकों और किरायदार के बीच मतभेद थे। साथ ही शहर में चोरी, लूट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जिसके चलते कलेक्टर ने यह आदेश दिए।
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