सोमवार, 12 अगस्त 2013

हिस्ट्रीशीटर की दुकान हटी तो होगी शांति भंग!

-कोहेफिजा पुलिस ने ताक पर रखा कमिश्नर का आदेश 
-तहसील परिसर में अतिक्रमण कर जमा रखी है दुकान 
-7 दिन में हटानी थी दुकान 
भोपाल। 
हुजूर तहसील परिसर में हिस्ट्रीशीटर बदमाश द्वारा अतिक्रमण कर चाय-पान की दुकान चलाने और सट्टा खिलाने की शिकायत करना शिकायतकर्ता को महंगी पड़ गई है। कोहेफिजा पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही शांति एवं क्षेत्र की सुरक्षा भंग करने का मुल्जिम बना दिया है। जबकि कमिश्नर ने 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। 
कमिश्नर एसबी सिंह ने यह आदेश आवेदक झिरनों के मंदिर के पुजारी मधु शर्मा द्वारा की गई शिकायत पर दिए थे। मधु ने कमिश्नर व कलेक्टर निशांत वरवड़े को 23 जुलाई,13 को जनसुनवाई में शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने लिखा था कि जिला कलेक्टर कार्यालय के हुजूर तहसील परिसर में अजय उर्फ भूरा बेजा कब्जा बीते तीन साल से दुकान चला रहा है। भूरा कोहेफिजा के साथ शाहजहांनाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है। भूरा ने जो दुकान लगाई वह इसकी आड़ में जुआ-सट्टा भी खिलवाता है। इस पर कमिश्नर ने अजय उर्फ भूरा का अतिक्रमण सात दिन में हटाने के आदेश दिए थे। 

-हिस्ट्रीशीटर पर कर्मचारियों की कृपा 
हिस्ट्रीशीटर पर तहसील के कर्मचारियों की कृपा है। यही कारण है कि बीते तीन साल से चाय-पान की दुकान बदमाश ने लगा रखी है। इसी की आड़ में सट्टा और रात को मिनी बसों की अवैध पार्किंग होती है। कमिश्नर के आदेश में भी इसलिए हवा माने जा रहे हैं क्योंकि कब्जा हटाने वाले कर्मचारी व राजस्व कर्मचारी भी इसमें शामिल है। इसी तरह भूरा का बेजा कब्जा हटाने को लेकर तहसीलदार आकाश   श्रीवास्तव भी निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने अतिक्रमण हटाने तीन दिन की मोहलत आरआई व पटवारी को दी थी। 

-पुलिस की नजर में आवेदक दोषी 
जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद मधु शर्मा को पुलिस ने दोषी माना है। शिकायत पर अजय उर्फ भूरा, उसकी मां और कोहेफिजा थाने का सिपाही अनुराग पटेल मधु की फोटो कापी की दुकान पर पहुंचे। यहां वह शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। ऐसा न करने पर महिलाओं को आगे करके झूठी रिपोर्ट करवाने और जेल भिजवाने की धमकी भी दे दी। इसकी सूचना शर्मा ने 26 जुलाई,13 को एसएसपी को लिखित में देते हुए सुरक्षा देने को कहा। साथ ही 6 अगस्त,13 को कलेक्टर की जनसुनवाई में अवैध गतिविधियों को पुलिस का संरक्षण होने और अतिक्रमण न हटाने की शिकायत की। इस पर कोहेफिजा थाने का हवलदार राधेश्याम पहुंचा, जिसने शर्मा का नाम पात व उसके बेटे का नाम लिख लिया। पुलिस ने 11 अगस्त,13 की शाम को इस्तगासा क्रमांक 122 अंतर्गत धारा 107, 116 जाफौ के तहत एसडीएम कोर्ट, शाहजहांनाबाद का नोटिस थमा दिया। नोटिसा में शर्मा और उनका बेटे को 29 अगस्त तक एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। 

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