बुधवार, 7 अगस्त 2013

उच्च न्यायालय ने ओम्कारेश्वर पुनर्वास पैकेज की समय सीमा 8 सितम्बर तक बढाई , भोपाल

ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों के लिए घोषित पुनर्वास पैकेज की समय सीमा बढ़ाने के लिए नमर्दा बचाओ आन्दोलन द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उच्च न्यायालय ने पैकेज स्वीकार करने की समय सीमा को 16 अगस्त से बढाकर 8 सितम्बर कर दिया है.
 
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों के लिए 224 करोड़ रूपये के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गयी थी परन्तु उसमे शर्त थी कि जो प्रभावित 15 जुलाई तक अपना घर तोड़ेगा उसे ही पुनर्वास पैकेज का लाभ मिलेगा. नमर्दा आन्दोलन द्वारा इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गयी थी. आन्दोलन के 28 जून से 2 अगस्त तक हुए भोपाल सत्याग्रह के बाद सरकार ने यह सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी थी. परन्तु यह समय सीमा भी पर्याप्त न होने के कारण नमर्दा बचाओ आन्दोलन ने उच्च न्यायालय में जन हित याचिका लगाकर इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी.
 
आज याचिका पर उच्च न्यायालय के कायर्वाहक मुख्य न्यायाधीश श्री के.के.लाहोटी और न्यायाधीश श्री सुभाष काकडे की खंडपीठ ने सुनवाई की. उच्च न्यायालय में नमर्दा आन्दोलन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री शोभा मेनन ने न्यायालय से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज को प्राप्त करने के लिए भरी बरसात में घर तोड़कर जाना संभव नहीं है अत: इस पैकेज की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए. राज्य सरकार और एन.एच.डी.सी. का पक्ष सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने पुनर्वास पैकेज की अंतिम तिथि 16 अगस्त को बढाकर 8 सितम्बर कर दिया है. अत: अब यह पैकेज 8 सितम्बर तक प्राप्त किया जा सकेगा.

 

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