-बैंकों में चैक बुक न पहुंचना और सेटअप में देरी मुख्य वजह
-सिस्टम शुरू होते ही चेक से होने वाली गड़बड़ी पर लगेगी रोक
हेमन्त पटेल, भोपाल।
चैक ट्रंजेक्शन सिस्टम-2010 (सीटीएस) लागू होने में करीब एक माह का एक वक्त और लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश में देरी होने का कारण बैंकों में नवीन सीरीज की चैक बुक नहीं पहुंचना और सीटीएस का सिस्टम सुचारू होने में देरी होना है।
आरबीआई के निर्देश के तहत नई सीरीज के चैक जनवरी, 2013 शुरुआत में ही पहुंच जाना चाहिए था, जिससे समय रहते बैंक खाता धारक को यह उपलब्ध कराए जा सकें। दूसरी ओर विभिन्न बैंक प्रबंधन इस व्यवस्था को एक अक्टूबर पूर्णत: लागू किए जाने की बात कह रहे हैं। आरबीआई ने निर्देश दिए थे कि एक जनवरी, 2013 से माइकर चैक (मेग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन) से लेन-देन बंद किया जाए। इसके बाद वित्तीय वर्ष समापन (मार्च) फिर इसकी तारीखों में धीरे-धीरे बदलाव होता गया, लेकिन निश्चित दिनांक तय नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि शहर की विभिन्न बैंकों में लाखों ग्राहक चैक बुकधारक हैं।
-ऐसे दे रहे चैक बुक
नवीन खाता धारक को चैक बुक तत्काल दी जा रही है। वहीं ऐसे उपभोक्ता जिनके घरों के पते संबंधित बैंक में सही लिखे हैं, उनके सीटीएस-2010 मानक वाली चैक बुक उपलब्ध कराई जा रही है। किसी प्रतिष्ठान के नाम से खाता होने पर उसका एड्रेस पू्रफ लिया जा रहा है। इसके खाताधारक का आईडी वेरीफाई करने के साथ चैक बुक दी जा रही है। सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया के प्रबंध निदेशक मोहन वसंत टांकसाले ने बताया, जिन खाताधारकों ने अब तक नई सीरीज की चैक बुक नहीं ली है वह अपनी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं।
-चैक होंगे स्केन
सभी बैंकों में नई तकनीक की चेक स्केनिंग मशीन लगाई जाएंगी। इन मशीनों में सीटीएस-2010 मानक वाले चैक स्केन होंगे। चैक स्केन होने के बाद उसकी इमेज क्लियरिंग हाउस भेजी जाएगी। ऐसा होने पर फिजीकली चेक को क्लियरिंग हाउस तक भेजने की जरूरत नहीं होगी।
-बढ़ाई सिक्योरिटी और गुणवत्ता
बैंक के अधिकारियों की माने तो माइकर चैक की तुलना में सीटीएस-2010 मानक वाले चैकों में सिक्योरिटी फीचर्स (कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, स्याही और बैंक का लोगो) मानक स्तर का रखा गया है। साथ ही चैक पर विवरण स्पष्ट दिखे यह भी किया गया है। सीटीएस वाले चैक ओरल और स्केन के जरिए बैंक शाखा के पास सुरक्षित रहेगा।
-...तो देना होगी पूरी जानकारी
खाताधारक पुराने मकान, प्रतिष्ठान आदि का स्थान परिवर्तित करता है तो उसे इसकी जानकारी अपनी बैंक में देनी होगी। ऐसा बैंक खाताधारक को नवीन चैक बुक जारी करेगा। इसके लिए नए स्थान का एड्रेस प्रूफ बैंक शाखा को देना होगा। प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शपथपत्र दे सकता है।
-अगले माह होगी लागू
सीटीएस-2010 मानक वाली चैक जिन बैंकों में नहीं पहुंची है। वह इस माह पहुंच जाएंगी। उम्मीद है आरबीआई की मंशा अनुसार नई व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी।
मोहन वसंत टांकसाले
प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया
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