-मामला डोबरा की 110.63 एकड़ जमीन की पैरवी में बरती लापरवाही का
-कलेक्टर ने दिए निर्देश
भोपाल।
सरकारी वकील सहित राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर निशांत वरवड़े ने शोकाज नोटिस जारी किया है। जबलपुर उच्च न्यायालय में ग्राम डोबरा जागीर की 110.63 एकड़ सीलिंग की भूमि के मामले में प्रकरण चल रहा था। इसमें जिला प्रशासन को हार का सामना करना पड़ा है।
न्यायालय के समक्ष सटीक व सही जवाब प्रस्तुत न होने के चलते मप्र शासन के खिलाफ फैसला हुआ, जिसमें निजी व्यक्तियों के नाम उक्त जमीन की डिक्री पारित हो गई। लिहाजा इस मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की लापरवाही मानी और इन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है।
...और डिक्री हो गई जमीन
ग्राम डोबरा जागीर की 110.63 एकड़ को सीलिंग में अतिशेष घोषित किया गया था। इसके विरुद्ध गनपत सिंह सहित 24 व्यक्ति व्यवहार न्यायालय व जबलपुर उच्च न्यायालय चले गए थे। अपील में इन्होंने इस जमीन को निजी बताया था। जिला प्रशासन ने पहले तो इस प्रकरण में पैरवी की। बाद में शासकीय अधिवक्ता संतोष धोटे एवं तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने इस प्रकरण को हल्के में लेते हुए लापरवाही बरती। सरकारी श्री धोटे ने इस प्रकरण में सही तरीके से पैरवी नहीं की। इस मामले में पाया कि राजस्व अधिकारियों ने भी वकील से जानकारी लेना न जानकारी ली और न ही पैरवी के बारे में पूछा। आलम यह रहा कि व्यवहार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जबलपुर ने मप्र शासन के विपरीत फैसला दिया। और जमीन डिक्री हो गई।
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