बुधवार, 7 अगस्त 2013

कालापानी की जमीन का पट्टा निरस्त

-कलेक्टर कोर्ट ने दिए आदेश, अब तहसीलदार हुजूर लेंगे कब्जे में जमीन 
भोपाल। 
कलेक्टर कोर्ट ने कालापानी की 0.80 हैक्टेयर यानी करीब 2 एकड़ जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया है। चांद खां को भूमिहीन मानते हुए शासन द्वारा दी गई जमीन को तहसीलदार हुजूर को कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं। 
दरअसल, उक्त जमीन चांद खां को भूमि हीन मानते खेती करने जमीन दी थी। चांद खां का स्वर्गवास होने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इस जमीन को बेच डाला, वह भी बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कोर्ट ने उक्त शासकीय जमीन का पट्टा निरस्त करते हुए तहसीलदार हुजूर को निर्देश दिए है कि वह जमीन को शासकीय रिकार्ड में दर्ज करें। 

-मामले पर एक नजर 
चांद खां को ग्राम कालापानी में कृषि भूमि खसरा क्रमांक- 23/1/4/1/3 (नवीन खसरा नंबर 230/1, 230/2) रकबा क्रमश: 0.18, 0.62, कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर यानी 2 एकड़ भूमि पट्टा कृषि के लिए दी थी। बाद में चांद खां की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी हसीना बी पत्नी अब्दुल रहीम, भूरी बी पत्नी सुलेमान खां, शहीद खां उर्फ कल्लू मियां व बद्दू खां ने इस भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के शिवचरण आत्मज बटनलाल प्रजापति निवासी पंचशील नगर को बेंच दी। इस मामले में अपर कलेक्टर ने भू-राजस्व संतिा 1959 की धारा-165 (7-ख) का उल्लंधन पाते हुए कलेक्टर कोर्ट को पट्टा निरस्त करने की अनुशंसा की। कलेक्टर कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और भू-राजस्व संहिता की धारा-182(2) के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया। इसी बीच जांच पड़ताल में भी पूरी बात सामने आ गई। इसके बाद कोर्ट ने पट्टा निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए। 

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