-आचार संहिता का उल्लघंन मान जारी किया कारण बताओ नोटिस
भोपाल।
आचार संहिता का उल्लघन मानते हुए संभागायुक्त एसबी सिंह ने दो को निलंबित किया है। वहीं कलेक्टर निशांत वरवड़े ने एक अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में कारण बताने को कहा है।
कमिश्नर श्री सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2013 के दृष्टिगत सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल पीके सक्सेना और सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीभोपाल हेमन्त कश्यप को निलंबित किया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संभागायुक्त को अवगत कराया था कि श्री सक्सेना और श्री कश्यप ले 7 अक्टूबर,13 को समरधा ग्राम कलियासोत लिबर्टी कालोनी में नलकूप का खनन करवाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दोनों को आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत होकर दण्डनीय माना है। दोनों अधिकारियों को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कन्ट्रोल रूम रहेगा।
वहीं श्री वरवड़े ने कार्यापालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल श्रीमती मंजू सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वरवड़े ने नोटिस में कायर्पालन यंत्री श्रीमती सिंह से जवाब तलब किया है कि उनके लारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन हुआ है इस संबंध में वह 24 घंटे में स्पष्टीकरण दें । श्रीमती सिंह को नोटिस के तहत 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में बताया, उन्होंने 7 अक्टूबर,13 को ग्राम समरधा कलियासोत की लिबर्टी कालोनी में नलकूप खनन करवाया था, जो निर्वाचन की आचार संहित का उल्लंघन है।
भोपाल।
आचार संहिता का उल्लघन मानते हुए संभागायुक्त एसबी सिंह ने दो को निलंबित किया है। वहीं कलेक्टर निशांत वरवड़े ने एक अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में कारण बताने को कहा है।
कमिश्नर श्री सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2013 के दृष्टिगत सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल पीके सक्सेना और सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीभोपाल हेमन्त कश्यप को निलंबित किया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संभागायुक्त को अवगत कराया था कि श्री सक्सेना और श्री कश्यप ले 7 अक्टूबर,13 को समरधा ग्राम कलियासोत लिबर्टी कालोनी में नलकूप का खनन करवाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दोनों को आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत होकर दण्डनीय माना है। दोनों अधिकारियों को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कन्ट्रोल रूम रहेगा।
वहीं श्री वरवड़े ने कार्यापालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल श्रीमती मंजू सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वरवड़े ने नोटिस में कायर्पालन यंत्री श्रीमती सिंह से जवाब तलब किया है कि उनके लारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन हुआ है इस संबंध में वह 24 घंटे में स्पष्टीकरण दें । श्रीमती सिंह को नोटिस के तहत 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में बताया, उन्होंने 7 अक्टूबर,13 को ग्राम समरधा कलियासोत की लिबर्टी कालोनी में नलकूप खनन करवाया था, जो निर्वाचन की आचार संहित का उल्लंघन है।
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