गुरुवार, 10 अक्टूबर 2013

न्यूनतम स्टॉक रखना होगा पंप संचालकों को , भोपाल

जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को   जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम स्टॉक रखने के आदेश जारी किए हैं। 
विधानसभा निर्वाचन संपन्न हो जाने तक पंप संचालकों को सीमित स्टॉक रखना होगा साथ ही आरक्षित स्टॉक की जानकारी कलेक्टर कार्यालय के खाद्य शाखा को देनी होगी। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने जारी आदेश पंप संचालकों से कहा, वह पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल एवं 3000 लीटर डीजल का न्यूनतम स्टॉक सदैव आरक्षित रखें। बिना अनुमति अतिरिक्त स्टॉक नहीं मंगाएंगे। वहीं ऐसा भी न हो कि शहर में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए। इसे दृष्टिगत रखते हुए बिना अनुमति कारोबार अवधि में पेट्रोल/डीजल का विक्रय बन्द नहीं करेंगे। आदेश बुधावार से ही प्रभावी हो गया है। कलेक्टर श्री वरवड़े ने यह आदेश मप्र मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कण्डिका 2 (ज) में वर्णित अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किए हैं। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें