जिला निवार्चन अधिकारी ने पार्टियों के प्रचार वाहनों पर डीजे लगाए जाने को प्रतिबंधित कर दिया है। इन वाहनों पर केवल चौंगे (लाउडस्पीकर) लगाने को अनुमति दी है।
प्रचार वाहन पर कार्यकर्ता केवल लाउडस्पीकर के जरिए ही उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर सकेंगे। इन वाहनों में डीजे व अन्य ऐसे साधन जो अत्याधिक शोर करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार यदि कोई प्रचार वाहन लाउडस्पीकर की जगह डीजे का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वाहन भी जब्ती में लिया जाएगा। साथी प्रत्याशी किस वाहन के जरिए चुनाव प्रचार कर रहा है, उसकी भी अनुमति लेना भी आवश्यक कर दिया गया है।
प्रचार वाहन पर कार्यकर्ता केवल लाउडस्पीकर के जरिए ही उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर सकेंगे। इन वाहनों में डीजे व अन्य ऐसे साधन जो अत्याधिक शोर करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार यदि कोई प्रचार वाहन लाउडस्पीकर की जगह डीजे का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वाहन भी जब्ती में लिया जाएगा। साथी प्रत्याशी किस वाहन के जरिए चुनाव प्रचार कर रहा है, उसकी भी अनुमति लेना भी आवश्यक कर दिया गया है।
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