शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2013

मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता जरूरी,भोपाल

अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी निर्वाचन शाखा ने चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में म.प्र.स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम की धारा 14 क में किए उपबंधों का पालन सुनिश्चित किया है । 
धारा 14 क में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं  होंगे । उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे । धारा 127(क) (2) के मुताबिक मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी । मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी । 
भोपाल नगर राजधानी होने के चलते अगर उपरोक्त 1 से 4 तक की कोई जानकारी मुद्रक द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई है तो वह सिर्फ परिशिष्ट-2 की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा । निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के भी कायर्वाही की जा सकेगी । 

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