रविवार, 6 अक्टूबर 2013

रैली के लिए लेनी होगी अनुमति , भोपाल

आदर्श आचार संहित के साथ ही कलेक्टर निशांत वरवड़े ने आधे शहर में धारा-144 लागू कर दी है। इसी के साथ शनिवार को उन्होंने आदेश जारी करते हुए रैला, रैली के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। श्री वरवड़े ने बताया, रैली या सभा के लिए सक्षम अधिकारी से दलों को अनुमति लेना होगी। रैली व सभाओं की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। क्षेत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रम के अनुरूप अनुमति जारी की जाएगी। एक से अधिक एसडीएम के क्षेत्र में रैली या सभा का क्षेत्र आता है तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति जारी करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी को आदेश का पालन गंभीरता से करने को कहा गया है। 

 

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