मंगलवार, 15 अक्टूबर 2013

ईवीएम में ‘नोटा’ जोड़ के निर्देश जारी

-पर वही होगा विजेता जिसके खाते में होंगे सबसे ज्यादा वोट 
भोपाल। 
भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नन आॅफ द एबव (नोटा) का बटन जोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने आदेश की प्रति चुनाव कार्यक्रम संभाल रहे अधिकारियों को भेज दी है। 
यदि लोग अपने क्षेत्र के किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो ‘इनमें से कोई नहीं’ बटन दबा सकते हैं। मतदाताओं के लिए यह व्यवस्था ‘नोटा’ बटन लगाकर कर सुनिश्चित की जा रही है। इस बटन पर पड़ने वाले मतों को गोपनीय रखा जाएगा। 
आयोग ने अपने निर्देश में डाक-मतपत्रों में भी बैलेटिंग यूनिट चस्पा किए जाने को कहा है। यह उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे अंकित होगा। यह शब्द उसी भाषा में लिखे जाएंगे, जिसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे। पैनल का आकार भी उम्मीदवारों के पैनल के आकार के बराबर होगा। यदि चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं तो 13वें पैनल पर नोटा का बटन होगा। इसी प्रकार 16 उम्मीदवार हुए तो पहले बैलेटिंग यूनिट (बीयू) के अतिरिक्त एक और बीयू रखा जाएगा, जिसमें नोटा अंतिम होगा। यह प्रावधान 49-ओ के अंतर्गत किया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटा का प्रभाव वही होगा जो पहले के नियम 49-ओ के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करने को   लेकर था। इसका उपयोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में होता रहा है। आयोग ने उक्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के सभी विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र के मतदान अधिकारियों, रिटर्निंग आॅफिसर, सहायक रिटर्निंग आॅफिसर तथा पीठासीन अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। 

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