८० फलदार वृक्षों को बिना अनुमति काटने और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने पर सतना के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ने एतिहासिक फैसला दिया है। बगैर अनुमति वृक्ष काटने पर आरोपी को ४१.५० लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सतना जिले के अमरपाटन तहसील के एसडीएम शैलेन्द्र सिंह ने यह फैसला दिया है। श्री शैलेंद्र ने बताया, उक्त जमीन पर ८० से अधिक आम, जामुन, अमरूद और महुआ के वृक्ष लगे हुए थे। राजमणी सिंह और अरुधेश पांडेय ने मिलकर कलग्राम पंचायत गौरा में एक हेक्टेयर निजी भूमि से बिना अनुमति पेड़ काटे थे। हालांकि भूमि निजी थी, लेकिन प्रकृति लिहाज से पर्यावरण को काफी नुकासन हुआ है। दो आरोपियों पर 41 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ पौध रोपण करने को भी कहा गया है।
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