राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित फेशन डिजाइनर छात्रा वंसुधरा बुंदेला हत्याकांड के मामले मंे आज अदालत ने मुख्य आरोपी राजा भैया उर्फ अशोक वीर विक्रम सिंह सहित पांच आरोपियो को उम्र की कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कालगांवकर ने वंसुधरा हत्याक ांड मंे सुनाए 124 पृष्ठों के फैसले में मुख्य आरोपी राजा भैया को वंसुधरा की हत्या करने और षडय़ंत्र करने पर उम्र कैद एवं 500 रूपये तथा अवैध हथियार के मामले में तीन वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
्रन्यायालय ने इस मामले के अन्य आरोपी भूपेन्द्र सिंह उर्फ हल्के सिंह को उम्र कैद षडयंत्र करने पर 14 वर्ष और साक्ष्य छुपाने पर तीन वर्ष के कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पकंज शुक्ला और अभिमन्यु सिंह को उम्र कैद और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार आरोपी रामकिशन उर्फ छोटू को उम्र कैद और साक्ष्य छुपाने पर तीन वर्ष एवं 500 रूपये के अर्थदंड की सुनाई।
यायालय ने एक महिला आरोपी रोहिणी शुक्ला उर्फ रिम्पी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है तथा एक नाबालिक आरोपी का मामला बाल न्यायालय को भेज दिया। अभियोजन के अनुसार 11 दिसंबर 2009 को तड़के भोपाल जिले के मिसरोद थाना क्षेत्र में आरोपी राजा भैया और उनके साथियों ने आईपीएस स्कूल के पीछे रतनपुर के मुरारी घाट पर फैशन डिजाइनर छात्रा वसुुंधरा के सिर के पीछे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वसुंधरा की हत्या करने के बाद उसके शव को पास के खेत में फेंक दिया गया था।
पुलिस ने घटना की सूचना पर वसुंधरा का शव बरामद कर प्रकरण दर्ज कर लिया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा भैया सहित अन्य आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस
मामले में 17 मार्च 2010 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई 63 गवाहों में से 35 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज हुए। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने फै सला
सुनाया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें