-क्षेत्रवार दल गठित
-सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के पालन की तैयारी शुरू
भोपाल।
जिले में पार्टियां किसी भी रूप से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगी। यह गाइडलाइन शासकीय, अशासकीय भवनों, विद्युत, टेलीफोन के खंभों आदि पर नारे और पोस्टर-बैनर चस्पा करने को लेकर जारी की गई है।
आयोग की टीम 24 घंटे इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखेगी। विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने इस संबंध में क्षेत्रावार दलों का गठन कर दिया है। यह दल अपने-अपने क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इनकी नजर छोटे से छोटे विज्ञापन पर भी होगी, जो आयोग की गाइडलाइन के तहत आएगा। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
-विशेष के हाथ जिम्मेदारी
नगरीय क्षेत्र के लिए दल गठित किए हैं, इनके प्रभारी के तौर पर नगर निगम आयुक्त विशेष गढ़पाले को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह दल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 150 भोपाल उत्तर, 151-नरेला, 152-दक्षिण-पश्चिम, 153-भोपाल मध्य, 154 गोविन्दपुरा और विधानसभा क्षेत्र-155 हुजूर नगरीय क्षेत्र के लिए दल गठित किए गए हैं।
-राजेश को कोलार
कोलार नगर पालिका क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोलार राजेश श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार संपूर्ण बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पंचायत बैरसिया केएन शर्मा को दल निगरानी का प्रभार सौंपा गया है। यह सभी जिला कलेक्टर भोपाल को सूचित करेंगे।
-जनपद सीईओ को भी जिम्मेदारी
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 149-बैरसिया और 155-हुजूर के लिए जिसमें तहसील हुजूर का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र होगा। यहां के लिए पांच दल गठित किए गए हैं। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए गठित किए गए इन पांच दलों के प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा अजय शुक्ला होंगे। क्षेत्र क्रमांक 149-बैरसिया में दलों का प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैरसिया रूपेश गुप्ता को सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय रखकर संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना होगा। इसमें अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना और कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना शामिल है।
-सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के पालन की तैयारी शुरू
भोपाल।
जिले में पार्टियां किसी भी रूप से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगी। यह गाइडलाइन शासकीय, अशासकीय भवनों, विद्युत, टेलीफोन के खंभों आदि पर नारे और पोस्टर-बैनर चस्पा करने को लेकर जारी की गई है।
आयोग की टीम 24 घंटे इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखेगी। विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने इस संबंध में क्षेत्रावार दलों का गठन कर दिया है। यह दल अपने-अपने क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इनकी नजर छोटे से छोटे विज्ञापन पर भी होगी, जो आयोग की गाइडलाइन के तहत आएगा। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
-विशेष के हाथ जिम्मेदारी
नगरीय क्षेत्र के लिए दल गठित किए हैं, इनके प्रभारी के तौर पर नगर निगम आयुक्त विशेष गढ़पाले को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह दल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 150 भोपाल उत्तर, 151-नरेला, 152-दक्षिण-पश्चिम, 153-भोपाल मध्य, 154 गोविन्दपुरा और विधानसभा क्षेत्र-155 हुजूर नगरीय क्षेत्र के लिए दल गठित किए गए हैं।
-राजेश को कोलार
कोलार नगर पालिका क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोलार राजेश श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार संपूर्ण बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पंचायत बैरसिया केएन शर्मा को दल निगरानी का प्रभार सौंपा गया है। यह सभी जिला कलेक्टर भोपाल को सूचित करेंगे।
-जनपद सीईओ को भी जिम्मेदारी
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 149-बैरसिया और 155-हुजूर के लिए जिसमें तहसील हुजूर का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र होगा। यहां के लिए पांच दल गठित किए गए हैं। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए गठित किए गए इन पांच दलों के प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा अजय शुक्ला होंगे। क्षेत्र क्रमांक 149-बैरसिया में दलों का प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैरसिया रूपेश गुप्ता को सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय रखकर संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना होगा। इसमें अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना और कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना शामिल है।
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