रविवार, 6 अक्टूबर 2013

सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार, रोक के लिए निर्देश का इंतजार

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सोशल मीडिया पर निर्देश का इंतजार 
-चुनाव आयोग पेड न्यूज के दायर में लेने की हो रही तैयारी 
-24 घंटे होगी खबरों की रिकार्डिंग, कटेंगी अखबरों की कतरनें 
भोपाल। 
सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर पार्टी-प्र्रत्याशी विशेष की खबरें-विज्ञापन पेड न्यूज के दायरे में ली जा सकती हैं। यह संकेत शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में पेड न्यूज के संबंध में हुई बैठक में मिलें। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत
वरवड़े ने इस संबंध में आयोग के निर्देश न मिलने वाली बात कहते हुए कुछ भी कहने में असमर्थता जाहिर की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, राजनीतिक पार्टियां अपने दफ्तरों में बैनर-पोस्टर लगा सकेंगे, लेकिन उन्हें वह कितने बैनर-पोस्टर आकार-प्रकार की जानकारी सहित निर्वाचन आयोग को लिखित में देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा, उनके कार्यालय में लगे बैनर पोस्टर से उन्हें किसी   प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आयोग इस प्रचार-प्रसार का खर्चा पार्टी के खाते में दर्ज करेगा। सोशल मीडिया को क्या दायरें में लिया गया है? इस सवाल के जवाब में श्री वरवड़े ने कहा, सोशल मीडिया को पेड न्यूज के दायरे में लाने के भारत निर्वाचन आयोग से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलेंगे तो आयोग की मंशानुसार पालन किया जाएगा। वे बोले, बल्क मैसेज व वाइस मैसेज को पेड न्यूज की परिधि में शामिल किया गया है। इसी तरह रेडियों में चलने वाले विज्ञापनों को भी पेड न्यूज के दायरे में लाया गया है। श्री वरवड़े ने कहा, सभी चैनलों पर चलने वाले स्क्रॉल (नीचे पट्टीयों) पर भी नजर रखी जाएगी। इसी 24 घंटे रिकार्डिंग होगी। पेड न्यूज की रिपोर्टिंग के लिए डिस्ट्रिक लेवल मीडिया सर्टीफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) गठित की गई है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, कहीं पेड न्यूज चलने, प्रकाशित होने आदि की शिकायत सामने आती है तो नोटिस जारी किया जाएगा। अगर
संबंधित इससे संतुष्ट नजर नहीं आता है तो वह सीईओ को अपील कर सकता है। इसी के साथ चुनाव के लिए जिला कम्युनिकेशन प्लान विधानसभावार तैयार किया गया है। इसमें मतदान केन्द्र एवं उसके आसपास रहने वाले दो-दो व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट आरओ, एआरओ व पुलिस अधिकारियों के नाम व नंबर कम्युनिकेशन प्लान में शामिल किया गया है। 
श्री वरवड़े ने बताया, शुक्रवार शाम को आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद शहर से होर्डिंग-पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। ये काम लगभग पूरा भी कर लिया है। इसके बावजूद भी किसी क्षेत्र में कोई राजनीतिक होर्डिंग या पोस्टर दिखे तो लोग हमें शिकायत कर सकते हैं। घंटे भर के भीतर उस पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने बताया कि एक प्रत्याशी को अधिकतम 16 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत होगी। प्रत्याशी के हर खर्च पर आयोग की पैनी नजर रहेगी। ये भी कहा गया है कि इसकी निगरानी के लिए आयोग ने हर विधानसभा के लिए अलग-अलग कमेटियां बना दी है। प्रत्याशियों की गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

-कहीं बैनर पोस्टर लगे हों तो करें शिकायत
वरवड़े ने फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
शिकायत हो तो इन नंबरों पर करें फोन- 0755-2730557, 2730567

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