-चुनाव में ‘दो धर्म’ निभाएगी खाकी
-जिले में 3 हजार पुलिसकर्मी मतदान व्यवस्था में
भोपाल।
विधानसभा चुनाव के दौरान जिला भोपाल में तैनात होने वाले 3 हजार पुलिसकर्मी एक साथ दो राष्ट्र धर्म (ड्यूटी और मतदान) निभाएंगे। जिले की सातों विधानसभा सीटों पर इनकी ड्यूटी रहेगी। आयोग ने इन्हें चार चरणों में पोस्टल बैलेट से वोट डालने की प्रक्रिया व उसमें होने वाली गलतियों से रूबरू कराया गया है।
पोस्टल बैलेट से मतदान के प्रभारी अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया, आदर्श आचार संहित लगने के साथ ही पुलिसकर्मियों को चुस्त-दुरस्त रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उनके वरिष्ठ अफसरों से कहा गया है कि 1 नवबंर से पोलिंग बूथों पर मतदान कराने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा, ताकि 25 नवंबर को होने वाले मतदान के दौरान इन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
-यह बताया प्रशिक्षण में
प्रशिक्षण लेने पहुंचे पुलिसकर्मियों को पोस्टल वैलेट डालने के दौरान होने वाली गलतियों की बारीकियों से जानकारी दी गई। इन्हें प्रपत्र- 12 के बारें में बताया गया। साथ ही फार्म 13ए, बी, सी व डी के बारे में भी बताया गया है। प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण स्थल पर मतदाता सूची भी रखी गई थी, जिसके चलते पुलिसकर्मी अपना नाम सूची में देख सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें मतसूची में नाम जुड़वाने फार्म-6 भरकर जमा करने को कहा गया है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि आमतौर पर पोस्टल वैलेट डालते समय फॉर्म लिफाफे में र ाते समय गलतियां होती हैं। इस कारण पोस्टल वैलेट निरस्त हो जाता है। बड़े लिफाफे में घोषणा-पत्र और मतपत्र वाला लिफाफा रखा जाना चाहिए। यदि घोषणा-पत्र के ऊपर वाले लिफाफे में नहीं निकलता है तो मतपत्र वाला लिफाफा खोला ही नहीं नहीं जाता है।
-जिले में 3 हजार पुलिसकर्मी मतदान व्यवस्था में
भोपाल।
विधानसभा चुनाव के दौरान जिला भोपाल में तैनात होने वाले 3 हजार पुलिसकर्मी एक साथ दो राष्ट्र धर्म (ड्यूटी और मतदान) निभाएंगे। जिले की सातों विधानसभा सीटों पर इनकी ड्यूटी रहेगी। आयोग ने इन्हें चार चरणों में पोस्टल बैलेट से वोट डालने की प्रक्रिया व उसमें होने वाली गलतियों से रूबरू कराया गया है।
पोस्टल बैलेट से मतदान के प्रभारी अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया, आदर्श आचार संहित लगने के साथ ही पुलिसकर्मियों को चुस्त-दुरस्त रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उनके वरिष्ठ अफसरों से कहा गया है कि 1 नवबंर से पोलिंग बूथों पर मतदान कराने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा, ताकि 25 नवंबर को होने वाले मतदान के दौरान इन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
-यह बताया प्रशिक्षण में
प्रशिक्षण लेने पहुंचे पुलिसकर्मियों को पोस्टल वैलेट डालने के दौरान होने वाली गलतियों की बारीकियों से जानकारी दी गई। इन्हें प्रपत्र- 12 के बारें में बताया गया। साथ ही फार्म 13ए, बी, सी व डी के बारे में भी बताया गया है। प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण स्थल पर मतदाता सूची भी रखी गई थी, जिसके चलते पुलिसकर्मी अपना नाम सूची में देख सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें मतसूची में नाम जुड़वाने फार्म-6 भरकर जमा करने को कहा गया है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि आमतौर पर पोस्टल वैलेट डालते समय फॉर्म लिफाफे में र ाते समय गलतियां होती हैं। इस कारण पोस्टल वैलेट निरस्त हो जाता है। बड़े लिफाफे में घोषणा-पत्र और मतपत्र वाला लिफाफा रखा जाना चाहिए। यदि घोषणा-पत्र के ऊपर वाले लिफाफे में नहीं निकलता है तो मतपत्र वाला लिफाफा खोला ही नहीं नहीं जाता है।
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