-सरकारी गाड़ियां स्टेट गैरिज में खड़े करने का सिलसिला हुआ शुरू
-गेस्ट हाउस में बैठने-रुकने पर भी लगाई रोक
भोपाल।
4 अक्टूबर से लगी आचार संहिता से सरकार और उनके प्रतिनिधियों से लाल बत्ती तो छिन ही गई। अब इनकी गड़ियां स्टेट गैरिज में जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर शनिवार को ही आदेश जारी कर दिए गए थे।
इसी के साथ निगम मंडल के अध्यक्षों, जिला-जनपद पंचायत के अध्यक्षों को गाड़ियों का सरकार व निजी उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। खबरचियों की माने आयोग जल्द यह भी निर्णय ले सकता है कि जिन मंडल अध्यक्षों व प्रतिनिधियों ने निजी वाहनों को अपने यहां अटैच किया था और इन पर लाल बत्ती व हूटर लगाए थे उन्हें भी जब्त किया जाएगा। इसका उपयोग जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अनुसार करेंगे। नेता-मंत्रियों के साथ ही निगम मंडल के अध्यक्षों, उपाध्यक्ष, जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन अधिग्रहण के आदेश से अवगत करा दिया गया है।
-करनी होगी निजी व्यवस्था
एडीएम बीएस जामोद ने बताया, सभी मंत्रियों की गाड़ियां स्टेट गैरेज को सुपुर्द की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। श्री जामोद ने कहा, निगम-मंडल अध्यक्षों सहित अन्य की गाड़ियां अधिग्रहित कर या तो उनके कार्यालय में ही रखवाई जाएंगी। नहीं तो चुनावी कार्यों में लगाई जाएंगी। अध्यक्ष-उपाध्यक्ष भी सरकारी गाड़ियों का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार में नहीं कर सकेंगे। यदि वाहन किराए पर लिया गया है तो भी यह वाहन उनसे ले लिया जाएगा, जिससे वह वह चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकें। मंत्रियों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के शासकीय गेस्ट हाउस में बैठने, ठहरने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
-गेस्ट हाउस में बैठने-रुकने पर भी लगाई रोक
भोपाल।
4 अक्टूबर से लगी आचार संहिता से सरकार और उनके प्रतिनिधियों से लाल बत्ती तो छिन ही गई। अब इनकी गड़ियां स्टेट गैरिज में जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर शनिवार को ही आदेश जारी कर दिए गए थे।
इसी के साथ निगम मंडल के अध्यक्षों, जिला-जनपद पंचायत के अध्यक्षों को गाड़ियों का सरकार व निजी उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। खबरचियों की माने आयोग जल्द यह भी निर्णय ले सकता है कि जिन मंडल अध्यक्षों व प्रतिनिधियों ने निजी वाहनों को अपने यहां अटैच किया था और इन पर लाल बत्ती व हूटर लगाए थे उन्हें भी जब्त किया जाएगा। इसका उपयोग जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अनुसार करेंगे। नेता-मंत्रियों के साथ ही निगम मंडल के अध्यक्षों, उपाध्यक्ष, जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन अधिग्रहण के आदेश से अवगत करा दिया गया है।
-करनी होगी निजी व्यवस्था
एडीएम बीएस जामोद ने बताया, सभी मंत्रियों की गाड़ियां स्टेट गैरेज को सुपुर्द की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। श्री जामोद ने कहा, निगम-मंडल अध्यक्षों सहित अन्य की गाड़ियां अधिग्रहित कर या तो उनके कार्यालय में ही रखवाई जाएंगी। नहीं तो चुनावी कार्यों में लगाई जाएंगी। अध्यक्ष-उपाध्यक्ष भी सरकारी गाड़ियों का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार में नहीं कर सकेंगे। यदि वाहन किराए पर लिया गया है तो भी यह वाहन उनसे ले लिया जाएगा, जिससे वह वह चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकें। मंत्रियों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के शासकीय गेस्ट हाउस में बैठने, ठहरने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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