-मामला नजूल वृत्त टीटी नगर का
भोपाल।
नजूल वृत्त टीटी नगर हमेंशा अपनी कार्यशैली के चलते चर्चा में रहा है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड, जाति-मूलनिवासी प्रमाण-पत्र बनाकर देने वालों का यहां गिरोह सक्रीय है। अब अनुविभागीय अधिकारी का एक निर्णय चर्चा में है।
दरअसल, अनुविभागीय अधिकारी ने एक फार्म हाउस की भूमि का व्यापवर्तन (डायवर्शन) यह कहते हुए नहीं किया कि उक्त भूमि निम्न आवासीय घनत्व की है। संबंधित प्रकरण के मालिक व उनके अधिवक्ता ने नियमों का हवाला दिया तो उन्होंने ये कह दिया कि 10 प्रतिशत भूमि का ही डायवर्शन किया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नजूल वृत्त टीटी नगर अनुविभागीय कार्यालय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपने फार्म हाउस का डायवर्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि जमीन शहरी क्षेत्र में होकर फार्म हाउस की है, इसलिए नियमानुसार नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) आवासीय निम्न घनत्व मानते हुए कुल भूमि के 10 प्रतिशत पर पक्के निर्माण की अनुमति प्रदान करती है। लेकिन एसडीएम आशीष पाठक ने आवेदन पर यह कहते हुए डायवर्शन करने से इंकार कर दिया कि फार्म हाउस आवासीय निम्न घनत्व में आता है। ऐसे में व्यापवर्तन करना संभव नहीं। इसके बाद संबंधित प्रकरण के मालिक व उनके अधिवक्ता ने एसडीएम को टीएंडसीपी नियम के बारे में बताया। अब अनुविभागीय अधिकारी ने केवल उतनी ही भूमि (केवल 10 प्रतिशत) का डायवर्शन करके देने को कहा, जितने की आवासीय निर्माण की अनुमति टीएंडसीपी द्वारा जारी की जानी है। अनुविभागीय अधिकारी श्री पाठक के इस निर्णय से उनके ही मातहत अचरज में हैं कि निर्माण की अनुमति का अधिकार टीएंडसीपी के पास है, जबकि वह फार्म हाउस की पूरी भूमि का डायवर्शन कर सकते हैं।
भोपाल।
नजूल वृत्त टीटी नगर हमेंशा अपनी कार्यशैली के चलते चर्चा में रहा है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड, जाति-मूलनिवासी प्रमाण-पत्र बनाकर देने वालों का यहां गिरोह सक्रीय है। अब अनुविभागीय अधिकारी का एक निर्णय चर्चा में है।
दरअसल, अनुविभागीय अधिकारी ने एक फार्म हाउस की भूमि का व्यापवर्तन (डायवर्शन) यह कहते हुए नहीं किया कि उक्त भूमि निम्न आवासीय घनत्व की है। संबंधित प्रकरण के मालिक व उनके अधिवक्ता ने नियमों का हवाला दिया तो उन्होंने ये कह दिया कि 10 प्रतिशत भूमि का ही डायवर्शन किया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नजूल वृत्त टीटी नगर अनुविभागीय कार्यालय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपने फार्म हाउस का डायवर्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि जमीन शहरी क्षेत्र में होकर फार्म हाउस की है, इसलिए नियमानुसार नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) आवासीय निम्न घनत्व मानते हुए कुल भूमि के 10 प्रतिशत पर पक्के निर्माण की अनुमति प्रदान करती है। लेकिन एसडीएम आशीष पाठक ने आवेदन पर यह कहते हुए डायवर्शन करने से इंकार कर दिया कि फार्म हाउस आवासीय निम्न घनत्व में आता है। ऐसे में व्यापवर्तन करना संभव नहीं। इसके बाद संबंधित प्रकरण के मालिक व उनके अधिवक्ता ने एसडीएम को टीएंडसीपी नियम के बारे में बताया। अब अनुविभागीय अधिकारी ने केवल उतनी ही भूमि (केवल 10 प्रतिशत) का डायवर्शन करके देने को कहा, जितने की आवासीय निर्माण की अनुमति टीएंडसीपी द्वारा जारी की जानी है। अनुविभागीय अधिकारी श्री पाठक के इस निर्णय से उनके ही मातहत अचरज में हैं कि निर्माण की अनुमति का अधिकार टीएंडसीपी के पास है, जबकि वह फार्म हाउस की पूरी भूमि का डायवर्शन कर सकते हैं।
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